टेकसिंह की सड़क दुर्घटना में दिनांक 11 जनवरी 2017 को मौत हो गयी थी मौत के बाद उसकी बीबी सोनी बाई और दो बच्चो कृष्णा सिंह, यशवंत सिंग उम्र क्रमशः 8 वर्ष, 6 वर्ष ने फरवरी 2018 को न्यायालय से गुहार लगायी की जीवन यापन के लिए दुर्घटना राशि प्रदान की जाये जिस पर माननीय न्यायधीश आयाज मोहम्मद (ADJ) की खंडपीठ ने आज नेशनल लोकअदालत में समापन करते हुए बीमा कंपनी और आवेदक के बीच समझौता कराया. और मृतक की बेवा और मासूम बच्चो के चेहरों पर मुस्कान वापिस लायी.
इसमें कोई शक नहीं की मृतक को कोई वापिस नहीं लाया जा सकता पर दुर्घटना राशि (15,50,000) देकर उनके बच्चो को पालन हेतु आवश्यक राशि प्रदान की जा सकती है. इस मामले विशेष में माननीय न्यायलय और बीमा कंपनी ने जिस सामंजस्य से काम लिया वह काबिले तारीफ रहा. क्योकि परिवार में मुखिया के ना रहने पर जीवन यापन करना संभव नहीं रहा था.और इस परिवार पर आर्थिक संकट हावी हो रहा था .
गोरतलब है की आज मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश के आनुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय में किया गया. जिसमे न्यायलयों में लंबित 1031 प्रकरणों का आपसी राजीनामा के आधार पर निराकरण किया गया.इसके अतिरिक्त 680 PRE LITIGATION प्रकरणों का भी निराकरण किया गया
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इसमें कोई शक नहीं की मृतक को कोई वापिस नहीं लाया जा सकता पर दुर्घटना राशि (15,50,000) देकर उनके बच्चो को पालन हेतु आवश्यक राशि प्रदान की जा सकती है. इस मामले विशेष में माननीय न्यायलय और बीमा कंपनी ने जिस सामंजस्य से काम लिया वह काबिले तारीफ रहा. क्योकि परिवार में मुखिया के ना रहने पर जीवन यापन करना संभव नहीं रहा था.और इस परिवार पर आर्थिक संकट हावी हो रहा था .
गोरतलब है की आज मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश के आनुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय में किया गया. जिसमे न्यायलयों में लंबित 1031 प्रकरणों का आपसी राजीनामा के आधार पर निराकरण किया गया.इसके अतिरिक्त 680 PRE LITIGATION प्रकरणों का भी निराकरण किया गया
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