दिनांक 20.10.2016 को
एक नाबालिग युवती स्कूल से अपने घर जा रही थी तभी धर्मेंद्र उम्र 35 साल वल्द लल्लू गोटिया निवासी खजरी अधारताल ने बुरी नियत से उस नाबालिक
लड़की का जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया.
लड़की ने शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और धर्मेंद्र को
वहां से भागना पड़ा. इसकी शिकायत पुलिस में की गई, जिस पर पुलिस ने पास्को एक्ट व
धारा 354 के तहत कार्रवाई की कार्रवाई कर न्यायालय में चालान
प्रस्तुत किया.
जिस पर कि आज दिनांक को न्यायालय श्रीमान
मुकेश दांगी एडीजे जबलपुर ने आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल की सज़ा हुआ ₹1500 का जुर्माने की सज़ा सुनाई.
शासन की तरफ से इस्मिलता बरका ने पैरवी की.
जबलपुर से डॉक्टर सरोज खान की रिपोर्ट
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Madhya Pradesh