बैंक के साथ धोखाधड़ी करने वाले बैंक मैनेजरों एवं अन्य आरोपीगण को
सश्रम कारावास
न्यायालय विषेश
न्यायाधीष (लोकायुक्त) एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष श्री अक्षय कुमार द्विवेदी
जबलपुर (म.प्र. ) की न्यायालय द्वारा बैंक प्रबंधको को राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो
भोपाल के शीकायत पत्र के आधार पर धारा 120ख, 420, 467,
468, 471, 409 भादवि के
प्रकरण में दोषी पाते हुए सज़ा सुनाई.
भारतीय स्टेट
बैंक शाखा आधारताल जबलपुर में मेसर्स ओम साई भवानी कंस्ट्रक्शन के प्रोपाइटर
नत्थूराम विष्वकर्मा (मृत) के द्वारा फेक्ट्रीयों (व्हीकल फेक्ट्री, गृह आयरन फाउण्ड्री, गनगेरिज फेक्ट्री एवं मध्यप्रदेष राज्य विधुत मंडल) एवं अन्य शासकीय कर्मचारीयों
के फर्जी वेतन पर्ची तैयार करवारकर भारतीय स्टेट
बैंक शाखा
आधारताल जबलपुर से करोड़ों रूपयों का ऋण आबंटित कराया। जिसके मुख्य प्रबंधक रामशकर रावटोले
के द्वारा अनियमितता पाये जाने के बावजूद भी बिना जांच के मेसर्स ओम साई भवानी
कंस्ट्रकषन कंपनी को ऋण राषि जारी की गई.
भारतीय स्टेट
बैक आधारताल के तत्कालीन प्रबंधक रामषंकर रावटोले तथा बैक के अन्य कर्मचारीयों
द्वारा उक्त ऋण संव्यवहार में सहयोग देकर बैंक के साथ धोखाधड़ी कर करोड़ो रूपयों का
घोटाला करने में सहयोग किया.
जिला अभियोजन
अधिकारी श्री शेख बसीम के मार्गदर्षन में प्रकरण में सुश्री. सारिका यादव एवं श्री
अनिल चौहान (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में शसक्त
पैरवी करते हुये एवं जिला अभियोजन
अधिकारी के
तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी
(01) विनोद गुप्ता को 10 वर्श का सश्रम
कारावास 2लाख रूपये अर्थदंड,
(02) श्रीरामषंकर टोले को 6 वर्श का सश्रम
कारावास 1लाख रूपये अर्थदंड,
(03) प्रदीप बालकृश्ण शर्मा को 4 वर्श का सश्रम कारावास 25000/- अर्थदंड
(04) भूपेन्द्र बहादुर सिंह को 5 वर्श कासश्रम कारावास एवं 33,000/- रूपये का
अर्थदंड
(05) फतेह बहादुर सिंह को 5 वर्श का सश्रम
कारावास 33,000/- रूपये का
अर्थदंड से दंडित
किया।
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