जून 2008 के एक प्रकरण में न्यायालय में चल रही सुनवाई में बतौर गवारी में दर्ज नाम SI एस पी चतुर्वेदी को न्यायालय श्रीमान संजय कुमार शाही एडीजे ने 2 बार जमानती वारंट जारी किया जाए ताकि यह उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कर सकें पहले तो उन्हें दोबारा सूचना पत्र जारी किया गया उसके बाद गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया
भारतीय संविधान की धारा 452 और 324 के तहत दर्ज मामले में विवेचक SP चतुर्वेदी की जांच पर उनसे गवाही दर्ज कराना न्यायालय के द्वारा दवाओं की सूची के अनुसार आवश्यक रहा है इस पर विधि अनुसार है प्रकरण में अपनी गवाही दर्ज कराने हेतु सम्मन जारी किए जा चुके हैं जिस पर इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया जिस पर न्यायालय के द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किए गए और गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश किए गए.
भारतीय संविधान की धारा 452 और 324 के तहत दर्ज मामले में विवेचक SP चतुर्वेदी की जांच पर उनसे गवाही दर्ज कराना न्यायालय के द्वारा दवाओं की सूची के अनुसार आवश्यक रहा है इस पर विधि अनुसार है प्रकरण में अपनी गवाही दर्ज कराने हेतु सम्मन जारी किए जा चुके हैं जिस पर इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया जिस पर न्यायालय के द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किए गए और गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश किए गए.
Also Read:
मेरा बलात्कार या हत्या हो सकती है: दीपिका सिंह राजावत, असीफा की वकील
हनिप्रीत की सेंट्रल जेल में रईसी, हर रोज बदलती है डिजायनर कपड़े
माँ ही मजूबर करती थी पोर्न देखने, अजीबोगरीब आपबीती सुनाई नाबालिग लड़की ने
सिंधियों को बताया पाकिस्तानी, छग सरकार मौन, कभी
मोदी ने भी थी तारीफ सिंधियो की
Please
Subscribe Us At:
WhatsApp: +91
9589333311
#ArrestWarrantAgainstInspectorByCourt, #NewsVisionIndia, #HindiNewsJabalpurCourtMPSamachar,
Tags
Madhya Pradesh