दिनांक 9.05.2017 को न्यायधीश श्रीमती आशा गोधा ने
हत्या के प्रयास के लिए रोहित बर्मन उर्फ़ बन्दर उम्र 27 वर्ष वल्द संतराम बर्मन
निवासी दुर्गा नगर रामपुर को 5 वर्ष की सज़ा व 5000/- का अर्थदंड की सज़ा सुनाई.
जिसको रोहित ने सुनते ही न्यायलय से भाग गया.
न्यायधीश ने इसकी सूचना सिविल लाइन थाने को दी और
धारा 224 का अपराध दर्ज हुआ. जिसकी सुनवाई कर न्यायधीश श्रीमान आर के यादव
(सीजेएम) ने रोहित बर्मन उर्फ़ बन्दर को दोषी करार देते हुए एक की सज़ा सुनाई.
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