दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व भारतीय राजनयिक माधुरी
गुप्ता को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को संवेदनशील जानकारी देने से जुड़े
मामले में दोषी करार दिया
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश के लिए माधुरी गुप्ता को दोषी ठहराया दोषी ठहराने के बाद शनिवार 19 मई को फैसला सुना सकती है माधुरी गुप्ता ने जो कुछ गोपनीय जानकारी पाकिस्तान अधिकारियों को दी थी वह दो आईएसआई अधिकारियों महाराजा राणा और जमशेद के संपर्क में थी
माधुरी गुप्ता के खिलाफ जुलाई 2010 में किए गए आरोप पत्र के अनुसार उसका जमशेद के साथ रिश्ता था वह उसे शादी की योजना बना रही थी आरोप पत्र में कहा गया कि वह इस्लामाबाद के अपने आवास पर लगे एक कंप्यूटर और ब्लैकबेरी फोन के जरिए दोनों पाकिस्तानी जासूसों के संपर्क में रहती थी
हालांकि माधुरी गुप्ता का दावा है कि वह निर्दोष है
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश के लिए माधुरी गुप्ता को दोषी ठहराया दोषी ठहराने के बाद शनिवार 19 मई को फैसला सुना सकती है माधुरी गुप्ता ने जो कुछ गोपनीय जानकारी पाकिस्तान अधिकारियों को दी थी वह दो आईएसआई अधिकारियों महाराजा राणा और जमशेद के संपर्क में थी
माधुरी गुप्ता के खिलाफ जुलाई 2010 में किए गए आरोप पत्र के अनुसार उसका जमशेद के साथ रिश्ता था वह उसे शादी की योजना बना रही थी आरोप पत्र में कहा गया कि वह इस्लामाबाद के अपने आवास पर लगे एक कंप्यूटर और ब्लैकबेरी फोन के जरिए दोनों पाकिस्तानी जासूसों के संपर्क में रहती थी
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