जिंदा इंसान की हत्या पर भले केस दर्ज होने में देर
हो जाए, लेकिन
मध्य प्रदेश में एक मुर्गी की मौत पर मर्डर का मामला बनने में कतई विलंब नहीं
होगा। मध्य प्रदेश पुलिस ने एक मुर्गी की मौत पर मर्डर का केस दर्ज कर ‘दुर्लभ
संवेदनशीलता’ की
मिसाल कायम की है। पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी
दिलाया है।
यह मामला मुरैना का है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र
में रहने वाली सुनीता नामक महिला की मुर्गी पड़ोसी के घर में घुस गई। इससे नाराज
पड़ोसी ने मुर्गी को डंडे से ऐसा मारा कि वह मर गई।
सुनीता ने मुर्गी की मौत का हर्जाना मांगा, लेकिन
बात नहीं बनी और उसने पड़ोसी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दे दी। पुलिस ने
आईपीसी 429
के तहत केस दर्ज कर लिया।
पुलिस जांच कर रही है और आरोपी की तलाश कर रही है।
मुर्गी के शव के पोस्टमार्टम से तय होगा कि डंडे की मार से मौत हुई थी कि नहीं।
उल्लेखनीय है कि आईपीसी 429
में आरोपी को 5
वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि यह जमानती अपराध है और समझौता योग्य भी
है।
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