घटना दिनांक 28 मई 2016 की रात तकरीबन 10:00 बजे ग्राम अमलाई बगीचा के पास पनागर जिला जबलपुर के अंतर्गत निवासी एक 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची को आरोपी सत्येंद्र चौधरी पुत्र पूसउ चौधरी जिसकी उम्र मात्र 22 वर्ष थी जोकि ग्राम छतरपुर थाना अंतर्गत पनागर का रहने वाला था बलपूर्वक उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया बमुश्किल युवती ने शोर मचा कर अपनी आबरू बचाई आसपास के लोगों की उपस्थिति देखकर आरोपी उस स्थान से फरार हो गया जिस पर थाना पनागर में युवती के परिवार वालों ने प्रकरण दर्ज करवाया जिस पर अभियोग पत्र बनाया जा कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया इस पूरे प्रकरण में उम्र को लेकर के कई कशमकश और बहस के दौर जारी रहे हो सरकार यह मामला जबलपुर के न्यायाधीश श्री आर पी सोनी के द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 363 366 376 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत आरोपी को 5 वर्ष की कठोर सजा सुनाई और ₹2000 से दंडित किया ₹2000 दंड की राशि जमा न करने से 2 महीने का अतिरिक्त कारावास आरोपी को भुगतना पड़ सकता है
उसी प्रकार समूचे प्रदेश में केवल माननीय न्यायालय ही एक ऐसा अंतिम स्थान शेष रह गया है जहां से पीड़ित महिलाओं को और युवतियों को न्याय मिल पा रहा है इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार के खोखले महिला सशक्तिकरण के वादे और योजनाएं आए दिन लंगडे घोषित होती नजर आ रही है
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