जबलपुर
अंतर्गत शहपुरा भिटौनी तहसील में पदस्थ पटवारी
देवेंद्र कुमार वल्द रोहणी प्रसाद हल्दकार उम्र 50 जिसने 23 अगस्त 2014 के लगभग आवेदक प्रदीप पटेल के आवेदन पर विधिवत काम करने के लिए ₹1000 की मांग
कर दी थी, और दुत्कार कर उसे भगा दिया था, आवेदक मजबूर होकर लोकायुक्त की शरण में गया जहां पर से लोकायुक्त टीम के
द्वारा रिश्वतखोर पटवारी को
घेराबंदी कर समस्त उपलब्ध तकनीकों के सहयोग से हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे
हाथों पकड़ा गया, जिससे यह स्पष्ट हो पाया कि उस पटवारी ने
आवेदक से पुरानी बही जो खराब हो चुकी थी, उसके
स्थान पर नई बही बनाने के लिए ₹1000 की मांग की थी, इस पूरी डिटेल पर अभियोग पत्र बनाया जाता लोकायुक्त के द्वारा प्रकरण को
न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां
पर जबलपुर के विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त श्रीमान अक्षय कुमार द्विवेदी के द्वारा
भ्रष्टाचार अधिनियम अंतर्गत अलग-अलग धाराओं में रिश्वतखोर
पटवारी को 4 साल की सजा सुनाई गई और साथ में जुर्माना भी ठोका गया
इस तहसील में ऐसे कई और भी मामले हैं जो सीधे भ्रष्टाचार प्रतिषेध
अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही के पात्र हैं वर्तमान में वहां पर पदस्थ नायब तहसीलदार
के अंतर्गत पदस्थ सभी पटवारी आरआई खुल कर अपनी आय के स्त्रोत जनरेट करने में लगे
हुए हैं, साथ ही CM हेल्पलाइन पर भी दर्ज होने वाली शिकायतों को बलपूर्वक बिना कार्यवाही के
बंद कर देते हैं, तथा आवेदकों को हद से ज्यादा
करते हैं परेशान, कई ऐसे मामले
और आवेदन निराकरण को लंबित हैं जिन पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 तथा लोकपाल गारंटी अधिनियम 2013, जन
शिकायत निवारण हेतु मुख्य सचिव के द्वारा जारी की गई अधिसूचना तथा सिविल प्रक्रिया
संहिता वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील अधिनियम के तहत पूरा तहसील इस कार्यवाही का
पात्र है, जिस पर ऑडिट लंबित है, अगर इसकी निष्पक्ष पारदर्शी ऑडिट की जाए तो न जाने कितने भ्रष्टाचारी एक
झटके में निलंबित हो जाए,
प्रधान संपादक :- डॉ सिराज खान
संपादक :- जितेन्द्र मखीजा,
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