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केंद्र सरकार की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए एक स्कीम चलाई जा रही है जिसको की पढ़ने पर ही लगता है यह बहुत अच्छी स्कीम है और अगर इस स्कीम को शासन ढंग से लागू कर दे तो हमारी ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को नेशनल रूरल LIVELIHOOD MISSION के नाम से जाना जाता है और राज्य शासन स्कोर पूरा देख ले और नियंत्रण रखती है जिसको कि मध्य प्रदेश राज्य रूरल LIVELIHOOD MANAGEMENT कहा जाता है इसमें केंद्र सरकार ने हर एक काम के लिए नोटिफिकेशन दिया हुआ है मगर मध्य प्रदेश राज्य शासन ने अपने नोटिफिकेशन डालकर इस स्कीम को खराब कर दिया जैसे कि केंद्र सरकार ने कहा है कि अच्छे इंस्टीट्यूट से ही पढ़ाई करने वाले युवाओं को इसमें लिया जाए मगर राज्य शासन ने इसमें अधिनियमित अधिसूचनाएं आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ अपने राज्य स्तरीय फायदे के लिए मन माने अधिनियमों को और शर्तों को अधिरोपित किया है जिसमें की मुख्य रूप से यह अंकित किया गया है कि मुख्यमंत्री या मंत्री के कहने पर नौकरी दी जा सकती है योजना चाहे किसी के भी द्वारा गठित की गई हो
केंद्र सरकार ने कहा है कि 30 वर्ष तक की आयु के लोग लेने चाहिए मगर मध्यप्रदेश शासन ने इसको 40 साल कर उसका भी पालन न करके 40 के ऊपर के भी लोगों को नौकरी दी है फोकट की नौकरशाही रेवड़ियों के रूप में बांटी जा रही है राज्य स्तर के अधिकारियों के द्वारा जिस पर राजनीतिक जिम्मेदारी शून्य है जब नियुक्ति में ही भ्रष्टाचार है तो काम के मामले में कितना भ्रष्टाचार हो सकता है और साथ ही स्वयं सुरक्षा से की गई भर्तियों पर स्वेच्छा से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा सकता और उसमें आसानी होगी
ऐसी बहुत सारी अनियमितताओं को लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई है याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि उनके पक्षकार ने सारे सरकारी संस्थानों में पत्र लिखकर इस इन एनिमल अदाओं से शासन को अवगत कराया मगर कोई कार्यवाही ना होने पर न्यायालय की शरण ली याचिका दायर हो चुकी है और अब आगे देखना है कि न्यायालय इन अनियमितताओं पर अपना क्या नतीजा निकालती है.
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