लोकायुक्त
कार्यालय जबलपुर में शिकायत की गई की उसे उसके भाई मुइनुंद्दीन ने अपने प्लाट के
सीमांकन कराने के लिए कहा था । जिस कार्य के लिए आरोपी पटवारी लालबहादुर बघेल 20 हजार की मांग कर रहा था । 10 हजार रुपए आरोपी इस कार्य के लिए ले चुका था,
प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त
जबलपुर के निर्देश पर लोकायुक्त संघठन जबलपुर द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी पटवारी लालबहादुर को 10 हजार की रिश्वत लेते हुए कृषि
विश्वविद्यालय जबलपुर के पास रँगे हाथों पकड़ा गया, आरोपी
के द्वारा प्रार्थी से रिश्वती राशि लेकर अपने जैकेट के जेब में रख ली थी, जो राशि
आरोपी के जेब से बरामद की गई.
लोकायुक्त के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रकरण में लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला के द्वारा पैरवी की गई जिसके तर्कों से संतुष्ट होकर जबलपुर के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश श्री अक्षय कुमार द्विवेदी के द्वारा आरोपी पटवारी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास भोगने हेतु दंडित किया गया और ₹12000 जुर्माने से भी दंडित किया गया
लोकायुक्त के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रकरण में लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला के द्वारा पैरवी की गई जिसके तर्कों से संतुष्ट होकर जबलपुर के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश श्री अक्षय कुमार द्विवेदी के द्वारा आरोपी पटवारी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास भोगने हेतु दंडित किया गया और ₹12000 जुर्माने से भी दंडित किया गया
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