ज्यादा लगेज मिलने पर यात्रियों को जुर्माना भी देना पड़ेगा
नई दिल्ली: विमान की तरफ अब रेल सफर के दौरान यात्रियों को
ज्यादा सामान रखना महंगा पड़ेगा. ज्यादा लगेज मिलने पर यात्रियों को जुर्माना भी
देना पड़ेगा. रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेन डिब्बों में अत्यधिक सामान ले
जाने को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर भारतीय रेल ने अपने तीन दशक
पुराने सामान अनुज्ञा नियम को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है.
नए नियम के तहत यात्रियों को अधिक सामान ले जाने पर निर्धारित
राशि से 6 गुना अधिक राशि बतौर जुर्माना देना होगा. निर्धारित मानदंड के अनुसार
स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास में यात्री बिना अतिरिक्त भुगतान किए क्रमश: 40
किलोग्राम और 35 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं. वहीं, पार्सल कार्यालय में अतिरिक्त भुगतान कर वे क्रमश:
80 किलोग्राम और 70 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं. अतिरिक्त सामान मालगाड़ी में
रखा जाता है.
रेल बोर्ड के सूचना एवं प्रचार निदेशक वेद प्रकाश ने कहा, 'अगर यात्री को निर्धारित सीमा से अधिक सामान बिना
बुक कराए ले जाते पाया गया तो सामान पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक भुगतान
करना होगा. यह कदम यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और डिब्बों के अंदर होने
वाली भीड़ से निपटने के लिए उठाया गया है.' अधिकारी ने कहा कि यात्रियों द्वारा ले जाए जा रहे सामान पर
निगरानी रखने के लिए आकस्मिक दौरे किए जाएंगे.
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