न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी
जबलपुर कि न्यायालय से आरोपी चंद्रिका प्रसाद को थाना बरेला के अपराध क्रमांक 93/07
धारा 354, 324 भादवि में धारा 354 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए का अर्थदंड एवं धारा 324 में 3 माह का सश्रम कारावास और 2000 रुपए का अर्थदंड से
दंडित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के
सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा
बताया गया कि बताया गया कि दिनांक 18/03/2007 को
फरियादी हार नदी के किनारे रामकेश पटेल के खेत में घास काटने गई थी तभी पीछे से
अभियुक्त चंद्रिका प्रसाद आया जो सफेद शर्ट पहने हुए था उसने पेड़ की तरफ इशारा
करके कहा कि यह पेड़ कौन सा है तभी आरोपी
ने फरियादिया का दाहिना सीना दबा दिया इससे बचाव के रूप में उसने अपना हंसीया आगे
किया तो जिससे अभियुक्त द्वारा छीन कर उसके बाएं हाथ के पंजे एवं दाहिने जांघ ने
मारा जिससे फरियादियों को बहुत खून बह रहा था घटना के दौरान फरियादिया चीख मारी तो
चीख सुनकर एक दूध बेचने वाला उसके तरफ दौड़ा जिसे देखकर आरोपी वहां से भाग गए.
जिसकी रिपोर्ट फरियादिया ने थी। थाना बरेला के
अपराध क्रमांक 93/07 धारा 354, 324 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया थाना बरेला की पुलिस ने विवेचना कर
चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में
सुश्री वर्षा वैद्य सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा प्रकरण
में सशक्त पैरवी करते हुए कुल 07 साक्षियों को न्यायालय में
परीक्षित कराया गया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री वर्षा वैद्य
के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी चंद्रिका प्रसाद को थाना बरेला के
अपराध क्रमांक 693/07 धारा 354, 324 भादवि में 354 में 1 वर्ष का
सश्रम कारावास और 2000 रुपए अर्थदंड एवं धारा 324 में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए जुर्माना से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया जाएगा।
जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट
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