न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश, जिला जबलपुर की न्यायालय में आरोपी राहुल चौधरी, मिथुन
चौधरी, आनंद चौधरी को थाना पाटन का अपराध क्रमांक 352/15 अंतर्गत धारा 302, 34 भा द वि के तहत आरोपी गणों को
आजीवन कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के मीडिया
सेल सहायक प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया
गया कि घटना दिनांक 4/10/15 को 21:30 बजे सूचनाकर्ता हल्दी चौधरी अजय कुमार नायक का खेत सिकमी में लिए थे एवं
वहीं पर बने कमरे में रहता था। दिनांक 04/10/15 रात्रि बजे
हल्लू चौधरी के घर आकर बताया कि भद्दी चौधरी कमरे में जमीन पर पड़े हैं सिर से खून
बह रहा है चाय का बर्तन जमीन पर फैला पड़ा है. गैस चालू है
आवाज देने पर कोई जवाब नहीं दिया किसी ने भद्दी की हत्या कर दी है. तब हल्लू चौधरी ने जाकर देखा तो पाया कि उसके भाई के सिर पर चोट थी और
काफी खून में जमीन पर बह रहा था वह खत्म हो चुका था।
दिनांक 25/09/15 को
फरियादी हल्लू के लड़के भतीजो का झगड़ा राहुल चौधरी से हुआ था इसी रंजिश पर से
आनंदी एवं कहता था की भद्दी को जान से मार कर छोड़ेगा इसी कारण राहुल चौधरी मिथुन
चौधरी आनंद चौधरी एवं गोविंद चौधरी ने उसके भाई भद्दी की हत्या की है.
जिसकी रिपोर्ट के आधार पर थाना पाटन जिला जबलपुर
द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर अपराध क्रमांक 352/15 के अंतर्गत धारा 302, 34 भादवि मे पंजीबद्ध किया
गया थाना पाटन की पुलिस ने विवेचना कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में
प्रस्तुत किया जिसमें अभियोजन की ओर से जिला लोक
अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/ अतिरिक्त
जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन द्वारा प्रकरण में पैरवी करते हुए
न्यायालय में कुल 17 साक्षियों को परिक्षित कराया गया।
विशेष लोक अभियोजक अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन
अधिकारी श्री अजय जैन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी राहुल चौधरी
मिथुन चौधरी आनंद चौधरी को थाना पाटन के अपराध क्रमांक 352/15 अंतर्गत धारा 302 ,34 के तहत आरोपीगण आजीवन कारावास
एवं 500-500 का अर्थदंड से दंडित किया गया।
जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट
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