Abvp के पूर्व प्रान्त संघटन मंत्री पर एक महिला ने शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार के आरोप लगाए। इस प्रकरण में उपेंद्र धाकड़ कााफ़ी समय से फरार चल
रहा था। मगर मंगलवार 13.08.2019 को न्यायालय में जमानत पेश की, थाने में सरेंडर किया, गिरफ्तारी के बाद उनको न्यायालय में पेश किया और पुलिस ने चालान भी पेश कर दिया। जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने उपेंद्र धाकड़ को जेल भेज दिया।
ज़मानत जो मंगलवार को लगाई थी उसकी आज 14.08.2019 को सुनवाई हुई। न्यायालय श्रीमान इंद्रा सिंह विशेष नयायाधीश पोक्सो एक्ट ने आरोपी पक्ष, शाशन का पक्ष व पीड़ित की आपत्ति सुनने के बाद उपेंद्र धाकड़ को जमानत दे दी। ज़मानत का सबसे बड़ा कारण यह कहा गया चुकी विवेचना पूर्ण हो चुकी है इसलिए जमाना का लाभ दिया जाता हैं।
इसी प्रकरण में अग्रिम जमानत डिस्ट्रिक्ट व हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं।
जबलपुर से डॉ सिराज खान की रिपोर्ट
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