न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी
जबलपुर की न्यायालय से आरोपी नरेंद्र पाल, को 50(1)7(3) धारा
7(1) 16(I)(क)
(i) खाद्य
अपमिश्रण निवारण अधिनियम में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹1000 जुर्माना से दंडित किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक
मीडिया सेल प्रभारी के द्वारा बताया गया कि दिनांक 11/04/2008 को
जिला प्रशासन के द्वारा गठित दल के प्रभारी श्री एनएन बेहरा के साथ ललपुर गोरखपुर
स्थित मरवाह डेरी फार्म पर पहुंचे तब मौके पर फर्म में नरेंद्र पाल सिंह मिले
जिन्हें पद का परिचय देकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय तीन भागीदार होना बताया
भागीदार में महेंद्र कौर, जसविंदर कौर एवं स्वयं का नाम नरेंद्र पाल होना
बताया। खाद्य पदार्थ विक्रय लाइसेंस की जानकारी मांगने पर नहीं होना बताया। फर्म
में मानव उपभोग हेतु भैंस का दूध 40 लीटर की एक कैन में भरा पाया
जो विक्रय करने तैयार पाया।मौके पर दूध
में मिलावट की शंका होने पर फार्म नंबर 6 की एक प्रति तैयार कर
गुणवत्ता स्तर की जांच वास्ते 1500ml दूध समरस का खरीदा व नगद धनराशि 37
रुपए देकर रसीद प्राप्त की तथा 1500ml दूध में फार्मलीन बोतलों में भरकर बंद किया तथा
लेबर तैयार कर नमूनों के तीन भागों को चिपकाकर मोटे धागे से बांधकर सील चपडा की
सहायता से बंद किया। नमूना के एक भाग को दिनांक 12/04/2008 को
जांच हेतु सील बंद कर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था।
दिनांक 14/07/2008 को
नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर भैंस का दूध मिलावटी होना बताया गया जिससे
आरोपी गण के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 20(1) के
अंतर्गत कार्यालय से विधिवत स्वीकृति लेकर प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया
गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के
मार्गदर्शन में प्रकरण की पैरवी श्री दीपक बन्सोड सहायक जिला अभियोजन
अधिकारी द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए न्यायालय में कुल 04
साक्षियो का परीक्षण करवाया गया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री दीपक बन्सोड के
तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय से आरोपी नरेंद्र पाल को 50(1)7(3)धारा
7(1)16(I)(क)
(i) खाद्य
अपमिश्रण निवारण अधिनियम में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹1000 जुर्माने से दंडित किया गया।
जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट
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