जबलपुर न्यायलय से मिली 2 को आजीवन कारावास की सजा, पीडिता को मुआवजा भी

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Murder Accuse Sent Jail By Jabalpur Court Madhya Pradesh
Murder Accuse Sent Jail By Jabalpur Court Madhya Pradesh

न्यायलय श्रीमान मुकेश दांगी एडीजे जबलपुर
सरकारी वकील: राजेश तिवारी अपर लोक अभियोजक
निर्णय दिनांक: 06/09/2019

थाना रांची अंतर्गत बापू नगर बस्ती के निवासी अशोक सोनकर जिसकी उम्र 52 साल है और उसका बेटा राजा सोनकर जिसकी उम्र 27 साल है इन दोनों ने अपने ही समीप रहने वाले सुभाष सोनकर को धारदार हथियारों से गोद दिया था जिसमें उसके शरीर में कई गंभीर घाव आ गए थे सुभाष का इलाज रांची शासकीय अस्पताल में भी चला नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भी चला सिटी हॉस्पिटल जबलपुर में भी चला उसके बाद नागपुर के अस्पताल से इलाज कराकर लौटे और दुबे अस्पताल में भर्ती हुए बड़ी क्रिटिकल स्थिति में 30 अगस्त 2016 को सुबह 11:00 बजे सुभाष को भर्ती किया गया था जहां पर इलाज के दौरान लगभग 1:00 बजे उसकी मौत हो गई पुलिस ने प्रथम दृष्टया अपराध दर्ज किया था जिस पर भारतीय दंड विधान की धारा 294 307 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी साथ ही आयोग अधिनियम की धारा 25 को भी जोड़ा गया था.

मामले में आए बदलाव पर धारा 302 का इजाफा किया प्रकरण और परिस्थितियां गंभीरतापूर्वक माननीय न्यायाधीश मुकेश डांगी के द्वारा अनुसरण करते हुए आरोपी पिता पुत्र को अपने पक्ष समर्थन में अपनी बात रखने का भरपूर मौका दिया लोक अभियोजक राजेश तिवारी जी के द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई और पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए चालान के अनुसार शासन की ओर से पक्ष रखा गया दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश दांगी के द्वारा अशोक सोनकर और उसके पुत्र राजा सोनकर को आजीवन कारावास से दंडित किया और ₹1000 जुर्माना भी ठोका इस प्रकरण में अशोक सोनकर जमानत पर थे जिसे तत्काल अरेस्ट किया गया और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया राजा सोनकर की जमानत अभी तक नहीं हुई थी 11 अगस्त 2016 को थाना रांची के द्वारा शाम को 5:00 बजे यह एफ आई आर दर्ज की गई थी जिसमें 15 दिन के बाद धारा 302 का इजाफा करते हुए माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था जिनके आधार पर आरोपियों को सजा हो सकी.

जबलपुर से डॉ सिराज खान की रिपोर्ट


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