Son
In Law Sent Jail By Jabalpur Court Madhya Pradesh District Court Jabalpur news hindi today news india
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Son In Law Sent Jail
By Jabalpur Court Madhya Pradesh
न्यायलय श्रीमान इरशाद अहमद एडीजे
जबलपुर
सरकारी वकील: अनिल तिवारी अपर लोक
अभियोजक
निर्णय दिनांक: 30/08/2019
फरवरी 13 वर्ष 2017
को लगभग दिन के 10:00 बजे जागृति नगर राम मंदिर के पीछे अमखेरा रोड
थाना अंतर्गत को हरपुर में निवासी मिथिलेश गुप्ता अपनी दोनों बेटी अनुराधा और
शिवानी के साथ रहती थी दोपहर के समय कहीं से लौट रहे थे जहां पर घात लगाए महोबा निवासी
तुषार गुप्ता जोकि अनुराधा का दामाद है बैठा था जिसने मौका पाकर कुल्हाड़ी से वार
किया जिसमें श्रीमती मिथिलेश गुप्ता आहत हुई और उसकी बेटी शिवानी आहत हुई वार करने
के बाद तुषार गुप्ता ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी और वहां से भाग गया
दोनों घायल तत्काल प्रभाव से गोहलपुर थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई
जिसमें पुलिस थाना प्रभारी के द्वारा धारा 307
के तहत प्रकरण दर्ज किया गया शासन की ओर से लोक अभियोजक अनिल तिवारी के द्वारा
पक्ष रखा गया और जबलपुर के माननीय न्यायधीश अहमद के द्वारा आरोपी को 7
वर्ष के कारवां किया गया और जुर्माना भी लगाया आरोपी लगातार जेल में है और उसे दी
गई सजा की कटौती घोषित की गई सजा में समाहित की जाएगी
जबलपुर से डॉ सिराज खान की रिपोर्ट
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