Court Sends Accuse To Jail Under Pocso Madhya Pradesh News hindi today news India news
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Court Sends Accuse To Jail Under Pocso Madhya Pradesh News
विशेष न्यायालय (पाक्सो) जबलपुर न्यायालय द्वारा आरोपी ऋषि उर्फ धर्मेंद्र को थाना पाटन के अपराध क्रमांक 152/19 धारा 454, 354, 354 ए भा द वि में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक
मीडिया सेल प्रभारी श्री जमुना प्रसाद धुर्वे (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) के
द्वारा बताया गया कि दिनांक 15/3 /19 को फरियादी ने इस आशय की लिखित शिकायत थाना पाटन
में पेश की, कि
फरियादिया की उम्र 16
वर्ष है। उक्त दिनांक को है वह नहानी से हाथ धो कर जैसे ही बाहर निकले मोहल्ले का
ऋषि लोधी उसे बाहर बुला रहा था और बोला बाहर आओ तुमसे बात करनी है। फरियादिया ने
मना किया तो आरोपी उसके घर के अंदर आ गया और उसका हाथ पकड़ लिया वह अपना हाथ झटक
कर मां के पास चली गई और उक्त घटना की को अपनी मां एवं भाई को बताया। जिसकी शिकायत
फरियादिया ने थाना पाटन में लेखबध्द कराया। जिस पर थाना पाटन के अपराध क्रमांक 152/19
अंतर्गत धारा 453, 354
भा द वि एवं 11, 8
पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत
अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया प्रभारी उप संचालक अभियोजन श्री शेख
वसीम के निर्देशन में शासन की ओर से श्रीमती स्मृति लता वरकड़े विशेष लोक
अभियोजक/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी करते
हुए चार साक्षियों को न्यायालय में परिक्षित करवाया गया।
श्रीमती स्मृति लता वरकड़े विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी जबलपुर के तर्कों से सहमत होते हुए।
विशेष
न्यायालय (पॉक्सो) जबलपुर द्वारा आरोपी ऋषि उर्फ धर्मेंद्र को थाना पाटन के अपराध
क्रमांक 152/19
धारा 454,
354, 354 ए भा द वि में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5000
रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की संपूर्ण राशि प्रति का
स्वरूप उसके वैध संरक्षक के माध्यम से फरियादिया को प्रदान करने की आदेश किया गया।
Report:
Dr. Siraj Khan 9589333311
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