पत्नी के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

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Court Sent Husband Jail For Beating Wife Jabalpur Madhya Pradesh
Court Sent Husband Jail For Beating Wife Jabalpur Madhya Pradesh

आरोपी मोहन अहिरवार उसकी पत्नी को आये दिन गाली-गुफ्तार कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था दिनांक 21/11/19 की रात आरोपी मोहन अहिरवार घर आकर फरियादियां को हाथ घूंसो से मारपीट की जिसकी जानकारी उसकी पत्नी ने दिनांक 22/11/19 को अपनी माता पिता को बताई


तो फरियादियां के माता पिता शाम 4 बजे आरोपी मोहन के घर आये और उसे समझाया और कहा कि तुम अपनी आदत में सुधार नहीं करोगें तो हम अपनी लड़की को अपने घर ले जाएगें इसी बात पर से आरोपी गंदी गंदी गाली देने लगा और फरियादियां को डंडे से मारपीट करने लगा जब फरियादियां के माता पिता बचाने आए तो आरोपी ने एक डंडा फरियादियां की मां को सिर पर मारा और पिता की मोटरसाईकिल तोड़ फोड किया और सभी लोगों को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।

जिसकी रिपोर्ट फरियादिया ने आरोपी के विरूद्ध थाना भेड़ाघाट के अपराध क्र. 396/19 धारा 498, 294, 323, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी मोहन अहिरवार को गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायालय श्रीमान् न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर में पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।


शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा मेहता द्वारा शासन की ओर से विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा मेहता ने तर्क देते हुए बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो समाज में न्याय के विरूद्ध विपरीत संदेश पहॅुचेगा। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए तर्कों से सहमत होते हुए व अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

Report: Dr. Siraj Khan 9589333311

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