भ्रष्ट RPF अधिकारी भोला नाथ सिंह को CBI न्यायालय ने सुनाई 7 वर्ष की सजा व ढाई लाख रुपए का जुर्माना

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CBI Court Sends RPF Officer To Jail For Bribe Madhya Pradesh News
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दिनांक 10.03.2012 को अभियुक्त आरपीएफ पोस्ट रीवा में पदस्थ था उस दौरान 100 मीटर 12 कोर बिजली का तार रेलवे का चोरी हुआ था. जिस पर मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की, जांच दौरान अभियुक्त ने आरोपी शिकायतकर्ता नारायण दास आसमानी से ₹1000000 की रिश्वत की मांग की ताकि उसका नाम इस चोरी से अलग किया जा सके.

जिसके उपरांत शिकायतकर्ता सीबीआई ऑफिस जबलपुर में आकर शिकायत दर्ज कराई, कि भोला नाथ सिंह के द्वारा ₹1000000 की रिश्वत मांगी जा रही है जिस पर सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

गिरफ्तार उपरांत सीबीआई ने जांच कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई पूर्ण होने पर न्यायालय श्रीमान एस के चौबे विशेष न्यायाधीश सीबीआई ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की कैद व ढाई लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.

जबलपुर से डॉ सिराज खान की रिपोर्ट 


Contact: Dr. Siraj Khan 9589333311

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