Court Send Accuse Jail Dowry Domestic Violence 498A Madhya
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Court Send Accuse Jail Dowry Domestic Violence 498A Madhya
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न्यायालय श्रीमान् अंजली शाह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर के न्यायालय द्वारा, आरोपीगण संजू ताम्रकर व अन्य निवासी जैन मंदिर के पास थाना पनागर, जिला जबलपुर, थाना-महिला थाना अपराध क्र0 01/15 धारा 498ए भादवि एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 1-1 वर्ष व 3-3 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक
मीडिया सेल प्रभारी श्री जमना प्रसाद धुर्वे (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) के
द्वारा बताया गया कि फरियादिया का विवाह आरेापी संजू ताम्रकर से सन् 2011 में हुआ
था। शादी में कुछ नहीं मिलने की बात कहते हुये संजू व उसके माता-पिता फरियादी से
50 हजार रूपये व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर फरियादिया से झगडा व गाली गलौच करते
हुय जान से मारने की धमकी देते थ। फरियादिया को घर से भगा देते थे। फरियादिया व उसके
माता-पिता के द्वारा समझाये जाने पर भी वह अपनी मांग पर अडे रहे एवं कहते थे कि
उक्त सामान के साथ ही फरियादिया घर पर कदम रख सकेगी। जिसकी रिपोर्ट फरियादिया ने
महिला थाना में की थी। जिस पर थाना महिला थाना में अन्तर्गत् धारा 498ए, 294, 506, 34
भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में
लिया गया। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक
अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में मामले में अभियोजन की ओर से
श्रीमति वर्षा मेहता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामलें में सशक्त
पैरवी करते हुये 06 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।
श्रीमति वर्षा मेहता, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जबलपुर के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान् अंजली शाह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर के न्यायालय द्वारा, आरोपीगण संजू ताम्रकर व अन्य निवासी जैन मंदिर के पास थाना पनागर, जिला जबलपुर, थाना-महिला थाना अपराध क्र0 01/15 धारा 498ए भादवि एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 1-1 वर्ष व कुल 3-3 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Report: Dr.
Siraj Khan 9589333311
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