Accuse Sent Jail For Crime Against Women By Court Madhya
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जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया कि दिनांक 27/10/18 को अभियोक्त्री ने थाना गोरखपुर में इस आशय की लिखित शिकायत कायम की थी कि वह जाॅनसन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हैं। दोपहर 01 बजे वह स्कूल केम्पस के अन्दर स्कूल से घर जाने के लिए स्कूल वैन का इंतजार कर रही थी तभी उसकी क्लास मेट आई और उससे कहा कि कृष्ण कुमार उसे बुला रहा हैं जब वह बाहर गई तब कृष्ण कुमार ने उसका बुरी नियत से बायाॅ हाथ पकड़कर अपनी ओर खीचा जिससे उसकी कलाई मुड़ गई उसने हाथ छुडाया तब आरोपी ने माॅ बहन की गन्दी-गन्दी गालियाॅ दी और बाये गाल पर दो थप्पड़ मार दिया और वह वही गिर गई उसकी सहेलियों ने आकर बीच बचाव किया तब कृष्ण कुमार वहाॅ से भाग गया और जाते जाते जान से मारने की धमकी दी। अभियोक्त्री ने घर जाकर उक्त बातें अपने माता पिता से बताया पिता ने कृष्ण कुमार को समझाने के लिए कहा और रिपोर्ट करने नहीं गए। दिनांक 27/10/18 को जब वह स्कूल से घर जा रही थी तब आरोपी कृष्ण कुमार चार पहिॅया वाहन से उसकी स्कूल वेन का पीछा कर रहा था जिससे वह डर गई और अपने पिता के साथ रिपोर्ट लिखाने थाना गई। उक्त षिकायत थाना गोरखपुर में अपराध क्रं. 708/18 धारा धारा 354,354घ, 294,323,506 भादवि एवं धारा 7,8,11,12 पास्को एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन के निर्देशन में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजन श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए प्रकरण में कुल 4 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।
विशेष लोक अभियोजन श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े जबलपुर के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमती इंद्रा सिंह दशम् विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) जबलपुूर के न्यायालय द्वारा आरोपी कृष्ण कुमार, निवासी सेठी नगर एफसीआई गोदाम के पीछे रामपुर थाना गोरखपुर के अपराध क्रमांक 708/18 धारा 354,354घ,323, भादवि एवं धारा 7,8 पास्को एक्ट में 03 वर्ष का साधारण कारावास एवं कुल 3 हजार रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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Accuse
Sent Jail For Crime Against Women By Court Madhya Pradesh News
बुरी नियत से नाबालिग का पीछा करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का कारावास एवं कुल 3000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
न्यायालय श्रीमती इंद्रा सिंह दशम् विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) जबलपुूर के न्यायालय द्वारा, आरोपी कृष्ण कुमार निवासी सेठी नगर एफसीआई गोदाम के पीछे रामपुर थाना गोरखपुर के अपराध क्रमांक 708/18 धारा 354ए, 354घ, 323 भादवि एवं धारा 7,8 पास्को एक्ट मंे 03 वर्ष का साधारण कारावास एवं कुल 3 हजार रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया कि दिनांक 27/10/18 को अभियोक्त्री ने थाना गोरखपुर में इस आशय की लिखित शिकायत कायम की थी कि वह जाॅनसन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हैं। दोपहर 01 बजे वह स्कूल केम्पस के अन्दर स्कूल से घर जाने के लिए स्कूल वैन का इंतजार कर रही थी तभी उसकी क्लास मेट आई और उससे कहा कि कृष्ण कुमार उसे बुला रहा हैं जब वह बाहर गई तब कृष्ण कुमार ने उसका बुरी नियत से बायाॅ हाथ पकड़कर अपनी ओर खीचा जिससे उसकी कलाई मुड़ गई उसने हाथ छुडाया तब आरोपी ने माॅ बहन की गन्दी-गन्दी गालियाॅ दी और बाये गाल पर दो थप्पड़ मार दिया और वह वही गिर गई उसकी सहेलियों ने आकर बीच बचाव किया तब कृष्ण कुमार वहाॅ से भाग गया और जाते जाते जान से मारने की धमकी दी। अभियोक्त्री ने घर जाकर उक्त बातें अपने माता पिता से बताया पिता ने कृष्ण कुमार को समझाने के लिए कहा और रिपोर्ट करने नहीं गए। दिनांक 27/10/18 को जब वह स्कूल से घर जा रही थी तब आरोपी कृष्ण कुमार चार पहिॅया वाहन से उसकी स्कूल वेन का पीछा कर रहा था जिससे वह डर गई और अपने पिता के साथ रिपोर्ट लिखाने थाना गई। उक्त षिकायत थाना गोरखपुर में अपराध क्रं. 708/18 धारा धारा 354,354घ, 294,323,506 भादवि एवं धारा 7,8,11,12 पास्को एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन के निर्देशन में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजन श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए प्रकरण में कुल 4 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।
विशेष लोक अभियोजन श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े जबलपुर के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमती इंद्रा सिंह दशम् विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) जबलपुूर के न्यायालय द्वारा आरोपी कृष्ण कुमार, निवासी सेठी नगर एफसीआई गोदाम के पीछे रामपुर थाना गोरखपुर के अपराध क्रमांक 708/18 धारा 354,354घ,323, भादवि एवं धारा 7,8 पास्को एक्ट में 03 वर्ष का साधारण कारावास एवं कुल 3 हजार रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Report:
Dr. Siraj Khan 9589333311
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