शिक्षक ने किया 10वीं की छात्रा से बलात्कार, गर्भवती हुई छात्रा

शिक्षक ने किया 10वीं की छात्रा से बलात्कार, गर्भवती हुई छात्रा
Crime Against Woman


महाराष्ट्र: उस्मानाबाद के शिक्षक 10वीं की छात्रा से बलात्कार और गर्भवती को गिरफ्तार करने के आरोप में गिरफ्तार

औरंगाबाद: महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले की कलांब तहसील में स्थित सहायता अनुदान सहायता प्राप्त मराठी माध्यमिक उच्च विद्यालयों में से एक में सेवारत 29 वर्षीय शिक्षक को 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ बलात्कार करने और गर्भवती करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, 17 वर्षीय पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, शिक्षक पर बलात्कार का आरोप लगाया गया था और साथ ही कलांब पुलिस में दर्ज प्राथमिकी में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की कड़ी धाराएं लगाई गई थीं। 5 जून को स्टेशन पुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी ने बताया कि घटना का संज्ञान लेते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है. बुधवार को कोर्ट में पेश करने पर उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। जांच से जुड़े एक अन्य अधिकारी ने कहा कि यह घटना इस हफ्ते की शुरुआत में सामने आई, जब लड़की अपनी स्कूल जा रही थी, अचानक बीमार पड़ गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने उस लड़की के प्रिवेट पार्ट से खून बहा पाया। आगे की जांच में पता चला कि वह दो महीने की गर्भवती थी। इस बारे में जानकर उसके माता-पिता आस्चर्य रह गए।

उन्होंने पीड़िता को बहला फुसलाकर उस पर किए गए कथित बलात्कार के बारे में पूछा। नाबालिग ने खुलासा किया कि वह इस साल की शुरुआत में अपने स्कूल शिक्षक के संपर्क में थी, वर्तमान में प्राथमिक खंड में पढ़ा रही है। लड़की के अनुसार, आरोपी शिक्षक ने उसका मोबाइल नंबर लिया और उसके साथ व्हाट्सएप के जरिए चैट करना शुरू कर दिया अप्रैल के पहले सप्ताह में आरोपी शिक्षक ने मिलने का झांसा देकर वह उसके घर गया नाबालिग को घर पर अकेला पाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। सामाजिक कलंक और आरोपी द्वारा कथित धमकियों के डर से, नाबालिग ने अपने माता-पिता सहित किसी को भी घटना के बारे में नहीं बताया। पुलिस को शक है कि आरोपी ने उसके साथ एक से अधिक बार दुष्कर्म किया।

इस बीच, परिवार ने नाबालिग के गर्भपात के लिए मेडिकल टर्मिनेशन के लिए गुहार लगाई। नवीनतम घटना के बाद, उस्मानाबाद जिला पुलिस ने स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग से संपर्क किया और उनसे कहा कि वे नाबालिगों के खिलाफ किसी भी यौन अपराध को रोकने के लिए उच्च और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून में निर्धारित सभी एहतियाती उपाय करें। (यौन उत्पीड़न के चलते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशो का पालन करते हुए हम आपको पीड़ित की पहचान से मेहरूम रखेंगे )

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