Punishment For Those Who Beat With Wooden Bats And Fists Court Order News Vision Hindi Samachar India Video Breaking Viral Video Latest News
लकडी के बैट व हाथ घूसो से मारपीट करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया
न्यायालय सुश्री सपना कनोडिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण बल्लू, दुक्खीलाल, देवेश, गोविंद को थाना बरेला के अपराध क्रं. 190/2011 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 4209920/2011 अंतर्गत धारा 323, 325, भादवि के तहत 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
घटना इस प्रकार है कि फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 08.07.2011 को 12.00 बजे वह अपने घर के
आंगन में खड़ी थी, दुख्खी कुम्हार अपने घर में था,
वहां से गंदी गंदी गालिया देकर बोला कि ईट उठा लो तब उसने कहा कि बंटवारा
जमीन का हो गया है, वह अपनी जमीन पर ईट रखी है,
तुम क्यों गाली दे रहे हो, मै बटवारा करने वाले
व्यक्तियों को बुला दूंगी इतने में बल्लू कुम्हार मां बहन की गाली देते हुए उसे
लकड़ी के बैट से मारा जो दाहिने पैर एवं दाहिने हाथ में चोट लगी,
तभी उसका लड़का राजेश कुम्हार बचाने आया तो बल्लू ने लाठी से सिर में मारा
तथा गोविंद चक्रवर्ती एवं देवेश चक्रवर्ती ने ईट के टुकडो से तथा हाथ घूसो से
मारपीट किये है, जिससे राजेश के सिर में तथा सीने में चोट आई,
इतने में रेखा बाई चक्रवर्ती बीच बचाव करने आई तो उसे भी मारपीट किये है
जिससे दांये हाथ की कुहनी, दांये पैर की जांघ में चोट आई है तथा जान से मारने
की धमकी दिये है।
फरियादी द्वारा थाने पर दी गई उपरोक्त सूचना पर से आरक्षी केन्द्र बरेला
द्वारा अपराध क्रं. 190/2011 अंतर्गत धारा 294, 506, 323, 324,
34 भादवि के अंतर्गत कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग
पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उप संचालक (अभियोजन) विजय कुमार
उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक
अभियोजन अधिकारी जयवीर सिंह यादव द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
जयवीर सिंह यादव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय सुश्री सपना कनोडिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण बल्लू, दुक्खीलाल, देवेश, गोविंद को थाना बरेला के अपराध क्रं. 190/2011 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 4209920/2011 अंतर्गत सभी आरोपियो को धारा 323 भादवि में 02-02 माह का सश्रम कारावास व 1000-1000 रू अर्थदण्ड एवं 325 भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
Report: Dr. Siraj
Khan +91 9589333311
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