नाबालिक के साथ दुष्‍कर्म करने पर 20 वर्ष कारावास

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Court Order 20 Years Imprisonment For Accuse Criminal Act Against Minor News

नाबालिक के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी मोनू बेन को थाना पनागर के अपराध क्र. 1214/2021, स्पेशल प्रकरण क्र. 44/2022 में धारा 366 क भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड से एवं धारा 3 सहपठित धारा 4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। उत्तरजीवी को प्रतिकर राशि 25000/-प्रदान करने का आदेश भी पारित किया गया

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि उत्तरजीवी के पिता ने दिनांक 23/12/2021 को थाना पनागर में उपस्थित होकर इस आशय की गुम सूचना लेख कराई कि उसकी पुत्री उत्तरजीवी दिनांक 23/12/2021 के सुबह 4:00 बजे से घर में बिना बताए कहीं चली गई। आस- पडोस व रिश्‍तेदारों में पता किया लेकिन वह नहीं मिली। कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। उक्त सूचना के आधार पर आरक्षी केंद्र पनागर में आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीब्द्ध किया गया। विवेचना के दौरान उत्तरजीवी द्वारा बताया गया कि आरोपी मोनू बेन ने विभिन्न स्थानों पर उसके साथ गलत काम किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश  किया गया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।

श्रीमति स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए विशेष  न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी मोनू बेन को थाना पनागर के अपराध क्र. 1214/2021, स्पेशल प्रकरण क्र. 44/2022 में धारा 366 क भादवि में 5 वर्ष  के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड से एवं धारा 3 सहपठित धारा 4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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