नाबालिक के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया
न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी पारस कोरी को थाना रांझी के अप0 क्रं. 413/2021 व विशेष प्रकरण क्रमांक 77/2021 अंतर्गत धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा उत्तरजीवी को 2,00,000 रूपये(दो लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक
22.04.2021 को उत्तरजीवी की माता ने थाना रांझी के अपराध क्रमांक 413/2021, अंतर्गत धारा 363 के तहत इस आशय की रिपोर्ट
लेखबद्ध कराई गई कि दिनांक 04.04.2021 को सुबह करीब 11ः00 बजे वह अपने पति के साथ
रांझी अस्पताल ईलाज हेतु गई थी और घर पर उसकी पुत्री अकेली थी। जब वे घर वापस आये,
तो उत्तरजीवी घर पर नहीं थी। उसे शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति
उसकी पुत्री को बहला-फुसला कर ले गया है। उसके द्वारा उत्तरजीवी की तलाश की गई.
परंतु उत्तरजीवी नहीं मिली। उक्त के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया
गया जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक रजनी नागभिरे द्वारा की गई। उत्तरजीवी का मेडिकल
परीक्षण के लिए अनुमति प्राप्त कर परीक्षण हेतु एल्गिन अस्तपताल भेजा गया।
उत्तरजीवी ने बताया कि अभियुक्त पारस कोरी उसे डराता-धमकाता था और उसके साथ मारपीट
करता था।
अभियुक्त पारस कोरी ने उसके साथ कई बार बलात्संग
कारित किया। विवेचना पूर्ण कर भादवि की धारा 366, 376, 376(2एन) व 376(3) एवं पाक्सो की धारा 3/4 व
5/6 व 16/17 का इजाफा कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के
मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा
दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला
लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय विषेश न्यायाधीश पाक्सो
एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी पारस कोरी को थाना रांझी के अप0 क्रं. 413/2021 व
विशेष प्रकरण क्रमांक 77/2021 अंतर्गत धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम
कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012
की धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड से
दण्डित किया गया ।
Report: Dr. Siraj Khan
+91 9589333311
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