नाबालिक के साथ शादी कर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

नाबालिक के साथ शादी कर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया

20 Years Rigorous Imprisonment To Accuse Who Married A Minor And Had Physical Relations नाबालिक के साथ शादी कर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास 

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी जयप्रकाश उपाध्याय को थाना लार्डगंज के अप0 क्रं. 332/2019 व विशेष प्रकरण क्रमांक 137/2021 अंतर्गत धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5जे(ii) सहपठित धारा 6 (दो काउंट) में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000-2000 रू अर्थदण्ड एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया तथा उत्तरजीवी को 2,00,000 रूपये(दो लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.07.2019 को उत्तरजीवी के भाई के द्वारा थाना लार्डगंज में उपस्थित होकर, उत्तरजीवी के गुम होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर गुमशुदा व्यक्ति पंजीकरण तैयार किया गया एवं रिपोर्ट, अपराध क्रमांक 332/2019, अंतर्गत धारा 363 के तहत लेखबद्ध कराई गई कि दिनांक 02.07.2019 को करीब 06ः00 बजे घर के सभी लोग सो रहे थे, परंतु उसकी बहन उत्तरजीवी घर पर नहीं थी। उसने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, परंतु दरवाजा बाहर से बंद था, तब उसके द्वारा अंदर से हाथ डालकर सांकल खोली गई और उत्तरजीवी की आस-पास तलाश की गई. परंतु उत्तरजीवी नहीं मिली।

उसने व उसके पिता ने उत्तरजीवी की आस-पास एवं रिश्तेदारी में तलाश की, परंतु उत्तरजीवी कहीं नहीं मिली। उत्तरजीवी से जयप्रकाश बातचीत करता था। उसे संदेह है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उत्तरजीवी को बहला-फुसला कर ले गया होगा। उक्त के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना सहायक उपनिरीक्षक स्वर्णशीला द्वारा की गई। विवेचना के क्रम में दिनांक 26.07.2021 को उत्तरजीवी को दस्तयाब किया गया। उत्तरजीवी का मेडिकल परीक्षण के लिए अनुमति प्राप्त कर परीक्षण हेतु एल्गिन अस्तपताल भेजा गया। उत्तरजीवी ने बताया कि वह और अभियुक्त भाग कर पूना गये थे जहां वे काम करते थे जहा अभियुक्त के साथ वह पति-पत्नि की तरह रह रही थी जिसके बाद वह गर्भवती हो गई थी जिसके बाद उसे एक बच्चा हुआ था। विवेचना पूर्ण कर भादवि की धारा 366, 376, 376(2एन) व 376(3) एवं पाक्सो की धारा 3/4 व 5एल/6 एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9 का इजाफा कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।

श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी जयप्रकाश उपाध्याय को थाना लार्डगंज के अप0 क्रं. 332/2019 व विशेष प्रकरण क्रमांक 137/2021 अंतर्गत धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5जे(ii) सहपठित धारा 6 (दो काउंट) में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000-2000 रू अर्थदण्ड एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया ।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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