नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास

नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1600 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया

Rigorous Imprisonment To The Accused Who Molested A Minor नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी शरन केवट को थाना अधारताल के अप0 क्रं. 266/2017 व विशेष प्रकरण क्रमांक 196/2017 अंतर्गत धारा 354 भादवि, 354 के परिपेक्ष्य में ही एससी एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5)(क), 3(1)(डब्ल्यु)(आई) एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 सहपठित धारा 8 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 1600 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि उत्तरजीवी द्वारा थाना प्रभारी अधारताल के समक्ष इस आशय का शिकायत पेश किया गया कि दिनांक 16.03.2017 को वह उसके पड़ोसी अभियुक्त शरन केवट के घर पर टी. व्ही. देखने के लिये 09:00 बजे गई थी, उस समय अभियुक्त की पत्नी पार्टी में जाने की तैयारी कर रही थी, जिसने उससे पिन मांगी, तो उसने उसे पिन दे दी। उसके बाद अभियुक्त शरन केवट द्वारा बैठने का कहने पर वह बैठ गई। अभियुक्त की पत्नी के पार्टी में जाने के बाद जब उत्तरजीवी ने बाहर आने की कोशिश की, तब अभियुक्त उसे जबरदस्ती बिठाने लगा। जब वह बैठी तो अभियुक्त उसे पलंग पर बैठने के लिए बोला किंतु वह नहीं बैठी तो अभियुक्त ने उसे चादर से ढांकने की कोशिश की और वह उसकी किस लेने लगा।

जब उत्तरजीवी ने उससे कहा कि उसे जाना है, तो अभियुक्त ने उसे गिरा दिया और चादर से उढाकर दबाने लगा। अभियुक्त ने उसके साथ बहुत जबरदस्ती की। उत्तरजीवी द्वारा जोर से आवाज लगाने पर वहां मौजूद उसका भाई, बहन व भाभी वहां आ गये। उक्त के आधार पर आरक्षी केन्द्र अधारताल के अपराध क्रं. 266/2017 अंतर्गत धारा 354 भादवि एवं धारा 3(2)(Va) व 3(1)(k) एससीएसटी एक्ट व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक संध्या चंदेल द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।

श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी शरन केवट को थाना अधारताल के अप0 क्रं. 266/2017 व विशेष प्रकरण क्रमांक 196/2017 अंतर्गत धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, धारा 354 के परिपेक्ष्य में ही एससी एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5)(क) में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, धारा 3(1) (डब्ल्यु)(आई) में 06 माह का साधारण कारावास व 100 रू अर्थदण्ड एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 सहपठित धारा 8 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

Also Read:

इस खुलासे से मचा हड़कंपनेताओं और अधिकारियों के घर भेजी जाती थीं सुधारगृह की लड़कियां https://goo.gl/KWQiA4

तुरंत जानेआपके आधार कार्ड का कहां-कहां हुआ इस्तेमाल https://goo.gl/ob6ARJ

मेरा बलात्कार या हत्या हो सकती है: दीपिका सिंह राजावतअसीफा की वकील

https://goo.gl/HUNDvt

हनिप्रीत की सेंट्रल जेल में रईसीहर रोज बदलती है डिजायनर कपड़े

https://goo.gl/3veAeH

माँ ही मजूबर करती थी पोर्न देखनेअजीबोगरीब आपबीती सुनाई नाबालिग लड़की ने

https://goo.gl/a5PGZ1

सिंधियों को बताया पाकिस्तानीछग सरकार मौनकभी मोदी ने भी थी तारीफ सिंधियो की

https://goo.gl/kRuvqg

 

Please Subscribe Us At:

Youtube: https://youtube.com/c/NewsVisionIndia

FaceBook: https://www.facebook.com/newsvisionindia/

WhatsApp: +91 9589333311

Twitter: https://twitter.com/newsvision111

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/News-Vision-India

LinkedIn Page: www.linkedin.com/in/News-Vision-India

Instagram: https://www.instagram.com/newsvision111/

Pinterest: https://in.pinterest.com/newsvision/

Reddit: https://www.reddit.com/user/newsvision/

Quora: https://www.quora.com/profile/News-Vision-2

Telegram Group : https://t.me/newsvisionindia

Whatsapp News Vision : https://chat.whatsapp.com/7pEOUopjODb5FuVgpWLF2f

Whatsapp National Press Union : https://chat.whatsapp.com/LRpF4LGk7En1mn80GnKWQQ

Google Business Link : https://news-vision-india.business.site

 


For Donation Bank Details

https://www.newsvisionindia.tv/p/donation.html


#RigorousImprisonmentToAccusedWhoMolestedMinor, #LatestNews, #NewsVisionIndia, #NewsInHindiSamachar, #newschannellive, #newschannelinindia, #न्यूज़, #ताज़ासमाचार, #ब्रेकिंगन्यूज़, #न्यूज़वीडियो, #ताजान्यूज़, #न्यूज़लाइव, #हिंदीन्यूज़लाइव, #आजतकन्यूज़समाचार, #hindinewschannel, #NewsHindi,

Previous Post Next Post