नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया
न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी शेख असलम उर्फ विक्की को थाना गोहलपुर के अपराध क्रं. 228/2018 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक एस.सी. 100/2018 अंतर्गत धारा 376 भादवि के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया एवं उत्तरजीवी को 50,000 रूपये(पचास हजार रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि उत्तरजीवी के
पिता ने दिनांक 26.04.2018 को थाना गोहलपुर में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक
25.04.2018 को रात के करीब 08ः30 बजे उसकी लडकी घर में बिना बताए कही चली गई है।
उत्तरजीवी की तलाश करने पर न मिलने पर रिपोर्ट किया हैं। उसे संदेह है कि उसकी
लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। उक्त के आधार पर आरक्षी
केन्द्र गोहलपुर के अपराध क्रं. 228/2018 अंतर्गत धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर
विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना सत्यनारायण कुशवाहा द्वारा की गई।
उत्तरजीवी ने बताया कि उसके स्कूल में फंक्शन था, उसके पापा और छोटी बहन नरसिंहपुर गये थे,
वह घर से निकली तब पीछे से आरोपी अस्लम आया और उसने कहा कि, वह स्कूल छोड देगा। वह आटो चलाता था, फिर वह उसकी
आटो में बैठ गई उस समय गर्मी का टाइम था, तब आरोपी ने उसे
पीने के लिए शरबत दिया, वह पीने के बाद उसे होश नहीं रहा। जब
उसे होश आया तब वह एक होटल के कमरे में थी। आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया था।
होश में आने पर वह चिल्लाई तो, आरोपी ने उसका मुह दबाया और
धमकी दी कि, मम्मी को बताई तो उसकी छोटी बहन के साथ भी ऐसा
ही घटना करेगा।
उक्त के आधार पर भादवि की धारा 363, 366, 376(2)(आई), 376(2)(एन) एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा 5
सहपठित 6 का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के
समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे
द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
Report: Dr. Siraj Khan
+91 9589333311
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