नाबालिक के साथ शादी कर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया
न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी विलियम नार्बट को थाना गोरखपुर के अप0 क्रं. 156/2022 व विशेष प्रकरण क्रमांक 69/2022 अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5एल सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड एवं बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम 2006 की धारा 9 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया तथा उत्तरजीवी को 2,00,000 रूपये(दो लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.03.2022 को उत्तरजीवी द्वारा थाना गोरखपुर में लिखित शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया कि विलियम नार्बट उसके मोहल्ले में अपने परिवार के साथ रहता है, जिससे करीब 2019 में उसकी दोस्ती हुई थी और दोनों एक-दूसरे से बातचीत करने लगे थे। विलियम अपने मोबाइल से उसे फोन कर शादी करने के लिये कहता था और अपने साथ एक-दो बार घुमाने भी ले गया है, विलियम उसे हमेशा कहता था कि वह उसे बहुत खुश रखेगा। दिनांक 01.10.2021 को दिन के करीबन 02.00 बजे विलियम उसके घर के नीचे खड़ा होकर उसे घूमने चलने के लिये बुलाने लगा, तब वह घर के नीचे आई तो वीलियम उससे कहने लगा कि चलो मोटरसायकिल में बैठों, कहीं घूमने चलते हैं, तब वह उसकी मोटरसायकिल में बैठ गई और विलियम उसे जोगिनी माता मंदिर ले गया और वहां पर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और कहा कि वह उसकी पत्नी है, अब उसे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। उत्तरजीवी ने डर के कारण उक्त बात किसी को नहीं बताई। उक्त घटना के बाद विलियम उसे अपने घर ले गया और शादी के दो दिन बाद उसके मना करने पर उसकी मर्जी के बिना कई बार शारीरिक संबंध बनाये थे। विलियम उसे कहीं भी रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी देता था और उसे उसके घर वापस जाने नहीं देता था और मारपीट करने के लिये उतारू रहता था। वह अपने घर आना चाहती थी,
इसलिये दिनांक 12.03.2022 को जब विलियम अपने घर की छत पर था, तब वह घर का दरवाजा तोड़कर उसकी माता के पास चली गई और घर वापस आकर उसने विलियम के द्वारा किये गये गलत काम के बारे में पूरी बात बताई थी, उत्तरजीवी के द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर आरक्षी केन्द्र गोरखपुर द्वारा अपराध क्रमांक 156/2022, अंतर्गत धारा
363, 366, 376(2एन), 506 भादवि एवं धारा 3/4 व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक संगीता चौधरी द्वारा की गई, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्षन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी विलियम नार्बट को थाना गोरखपुर के अप0 क्रं. 156/2022 व विशेष प्रकरण क्रमांक 69/2022 अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5एल सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड एवं बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम 2006 की धारा 9 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया तथा उत्तरजीवी को 2,00,000 रूपये(दो लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।
Report: Dr. Siraj Khan
+91 9589333311
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