न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा थाना बेलखेडा के अपराध क. 51/2020 में आरोपी अरविंद उर्फ दिलीप लोधी को धारा 379 भादस के अंतर्गत 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रत्नेश चक्रवर्ती ने इस आशय की रिपोट लेख कराया कि वह ग्राम वरमान में रहता है तथा मुर्गी बेचना का काम करता है। दिनांक 19.02.2020 के दोपहर करीब 12ः00 बजे वह मोटरसाइकिल से मुर्गी रखने की जाली खरीदने ग्राम झलौन गया था। उसे पेशाब लगी, तो वह अपनी मोटर सायकिल को चाबी सहित किराना दुकान के बाजू में खड़ी करके पेशाब करने चला गया था, पेशाब करके वापस आया, तो उसकी मोटर सायकिल नहीं मिली यह आसपास के लोगों से पूछतांछ किया, तो किसी ने कोई जानकारी नहीं दी, उसे शक है कि कोई अज्ञात चोर उसकी मोटर सायकिल को चुरा ले गया है। वह यहाँ-वहाँ ढूंढता रहा नहीं मिलने पर दिनांक 20.02.2020 को थाना रिपोर्ट करने आया है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना बेलखेड़ा में अपराध क्र. 51/2020 अंतर्गत धारा
379 भा.द.सं. के अंतर्गत रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचना बी पी मरावी द्वारा की गई। गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। संपत्ति जप्ती पत्रक तैयार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र धारा 379 भा.द.सं. अंतर्गत न्यायालय में पेश किया गया है। श्रीमान उपसंचालक(अभियोजन) विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से दुर्गेश ताराम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।
दुर्गेश ताराम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा थाना बेलखेडा के अपराध क. 51/2020 में आरोपी अरविंद उर्फ दिलीप लोधी को धारा 379 भादस के अंतर्गत 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
धारदार चाकू खोंसे हुए कोई वारदात करने की नियत से खड़ा व्यक्ति को 02 वर्ष का साधारण कारावास व जुर्माने से दण्डित किया गया
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा थाना शहपुरा के अपराध क. 358/2022 में आरोपी कृष्णकांत उर्फ रजनीश अहिरवार को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)ख के अंतर्गत 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना शहपुरा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ राम कुमार मिश्रा इमरोज हमराह आर0 2785 विकास कुमार के पूर्व सान्हा में थाना मोबाइल से टाउन गस्त एवं इलाका गस्त में रवाना होकर टाउन एवं देहात की गस्त किये । इसके बाद ग्राम नटवारा गस्त में पहुंचे, तभी दौरान गस्त मुखबिर से सूचना मिली कि एक बाहरी व्यक्ति ग्राम पंचायत भवन के पास पेंट में चाकू खोंसे हुए कोई वारदात करने की नियत से खड़ा है। मौके पर हमराह आरक्षक के बताये हुलिया का एक व्यक्ति ग्राम पंचायत भवन के पास खड़ा मिला, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, तभी उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जो पहने हुए पेन्ट में एक लोहे का बटनदार चाकू खोसे हुए था। उससे चाकू रखने के संबंध में दस्तावेज की मांग किये जाने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया, उपस्थित गवाह के समक्ष चाकू जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना शहपुरा में अपराध क्र. 358/22, अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचना श्री रामकुमार मिश्रा(प्रधान आरक्षक) द्वारा की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया। गवाहों के कथन लेख किये गये संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। श्रीमान उपसंचालक(अभियोजन) विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से दुर्गेश ताराम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।
दुर्गेश ताराम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा थाना शहपुरा के अपराध क. 358/2022 में आरोपी कृष्णकांत उर्फ रजनीश अहिरवार को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)ख के अंतर्गत 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan
+91 9589333311
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