लोहे का बका लेकर उत्पात मचाने पर सज़ा

लोहे का बका लेकर उत्पात मचाने वाले आरोपी को 2 वर्ष का कारावास एवं 500/- रुपये का अर्थदण्ड

Court Order For Jail Sentence For Gunda लोहे का बका लेकर उत्पात मचाने वाले आरोपी को 2 वर्ष का कारावास एवं 500/- रुपये का अर्थदण्ड

न्यायालय रवि कुमार साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपी वीरन ऊर्फ वीरेन्द्र  सिंह चौहान थाना शहपुरा के अपराध . 536/2022 में आरोपी को धारा 25(1-) आयुध अधिनियम में 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्डर से दंडित किया गया

मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना शहपुरा में ..नि. के पद पर पदस्थ तुलसीराम गौलिया को दिनांक 25.12.2022 की सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम नटवारा में आरोपी वीरन उर्फ वीरेन्द्र सिंह चौहान दिनांक 24.12.2022 को फरियादी बहादुर सिंह राजपूत द्वारा रिपोर्ट पर पूर्व की बुराई को लेकर दिनांक 25.12.2022 को दिन मैं करीब 11:15 बजे फरियादी के घर के सामने खड़े होकर लोहे का धारदार बका लिए फरियादी एवं उसकी पत्नी रानू राजपूत के साथ विवाद लड़ाई झगड़ा कर मारने काटने पर आमादा हो रहा है। उक्त सूचना पर ..नि. हमराह स्टाफ आर. 1533 दीपक एवं 2847. विरेन्द्र निमाड़ी के ग्राम नटवारा रवाना होकर घटनास्थल पहुंचे, जहाँ आरोपी पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे घेराबंदी कर पकड़कर उसके दाहिने हाथ में रखे लोहे के बका को कब्जा में लिया गया।

आरोपी से उक्त बका रखने के संबंध में वैध दस्तावेज मांग किये जाने पर आरोपी द्वारा कोई भी दस्तावेज होना नहीं बताया, तब मौके पर उपस्थित गवाह बहादुर सिंह राजपूत एवं उसकी पत्नि श्रीमती रानू सिंह राजपूत के समक्ष लोहे का धारदार बका कीमती 100/- रूपये समझ गवाहन जप्त कर पुलिस कब्जाे मे लिया गया। आरोपी की गिरफ्तार किया गया, जिसकी सूचना उसकी पत्नि श्रीमती सपना चौहान को दी गयी। तत्पश्चात् मय माल आरोपी के थाना वापिस आकर जप्तशुदा बका मालखाना में जमा कर आरोपी के विरुद्ध थाना शहपुरा में अपराध .536/22, अंतर्गत पारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान गवाहों के कथन लेख किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया गया है। उप संचालक(अभियोजन) श्रीमान विजय कुमार उइके एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्री दुर्गेश ताराम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में  सशक्त पैरवी की गई। 

दुर्गेश ताराम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय रवि कुमार साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपी वीरन ऊर्फ वीरेन्द्र सिंह चौहान थाना शहपुरा के अपराध . 536/2022 में आरोपी को धारा 25(1-) आयुध अधिनियम में 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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