बंधक बनाकर लगातार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया
न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी मुबीन शाह को थाना गढ़ा के अप0 क्रं. 393/2020 व विशेष प्रकरण क्रमांक 153/2020 अंतर्गत धारा 366, 376(2एन) भादवि सहपठित एससी एसटी एक्ट 1989 की धारा 3(2)(v), धारा 506 भाग-दो सहपठित एससी एसटी एक्ट 1989 की धारा 3(2)(va), धारा 344 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं कुल 4000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा उत्तरजीवी को 2,00,000 रूपये(दो लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि कि दिनांक 28.07.2020 को उत्तरजीवी द्वारा थाना गढ़ा में इस आशय का लिखित शिकायत प्रस्तुत किया गया कि वह मुबीन शाह को करीबन 04 वर्षों से जानती है, वह उसके भाई का दोस्त है। मुबीन अक्सर उसके घर आया-जाया करता था। होली के दो दिन बाद दिनांक 12.03.2020 को दोपहर करीब 02ः00 बजे वह किराना दुकान गढ़ा बाजार में पैदल सामान लेने जा रही थी, तभी मुबीन शाह रामायण मंदिर गढ़ा के पास मोटर सायकिल से आया और उसे भेड़ाघाट घूमने चलने के लिये कहा और उसे मोटर सायकिल में बैठाकर सागर ले गया व वहां से घुमा-फिरा कर अगले दिन 13.03.2020 को अपने घर सूपाताल गढ़ा ले गया और उसे बंधक बनाकर रखा और वहीं पर पहली बार मेरे साथ गलत काम किया और उसके बाद कई बार उसके साथ उसकी मर्जी के बिना उसे शादी का झांसा देकर गलत काम करता रहा है। उसने कई बार वहां से भागने की कोशिश की, पर जब भी वह भागने की कोशिश करती थी,
तब मुबीन उसके साथ मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर व उसे नीच व छोटी जाति की कहकर मारपीट किया करता था और जान से मारने की धमकी दिया करता था। मौका पाकर उसने हिम्मत करके मुबीन के घर से भाग गयी और अपने माता-पिता के घर चली गई, जहां उसने पूरी घटना उसके माता-पिता को बताई। उक्त के आधार पर आरक्षी केन्द्र गढ़ा के द्वारा अपराध कमांक 393/2020 अंतर्गत धारा
363, 366, 344, 376, 376 (2एन), 323, 294, 506 भा. दं. वि., धारा 3/4 व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 3(1)(w)(i), 3(1)(w)(ii), 3(2)(v) व 3(2)(va) एससीएसटी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक अरूणा वाइने व उपनिरीक्षक सारिका पाण्डेय द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी मुबीन शाह को थाना गढ़ा के अप0 क्रं. 393/2020 व विशेष प्रकरण क्रमांक 153/2020 अंतर्गत धारा
366 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, 376(2एन) भादवि सहपठित एससी एसटी एक्ट 1989 की धारा 3(2)(v) में आजीवन सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड, धारा
506 भाग-दो सहपठित एससी एसटी एक्ट 1989 की धारा 3(2)(va) में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, धारा
344 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan
+91 9589333311
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