शहपुरा के चर्चित विकलांग मंगल जैन हत्याकाण्ड एवं लूट के आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित किया गया
न्यायालय अपर
सत्र न्यायाधीश, जबलपुर श्री अभिषेक सक्सेना के
द्वारा पारित निर्णय आज दिनांक 30.09.2023, थाना शहपुरा के
अप0 क्रं. 462/2018 व सत्र प्रकरण (एसटी) क्रमांक 13/2019 के प्रकरण में आरोपी
चीना उर्फ शुभम श्रीवास्तव को अंतर्गत धारा 458, 394 सहपठित
धारा 397, 302, 201 भादस में आजीवन
कारावास व 200-200 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि वर्ष 2018 में
मृतक मंगल उर्फ राजकुमार जैन, वार्ड
क्रमांक 6 शहपुरा में निवास करता था। राजकुमार जैन के साथ उसके भाई कमल कुमार जैन
और उसकी पत्नी सुनीता जैन निवास करते थे। घटना दिनांक 26.11.2018 को कमल कुमार जैन
और सुनीता जैन रिश्तेदारी में सगाई कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये इंदौर गये
थे। राजकुमार उर्फ मंगल जैन घर में अकेला था। अभियुक्त चीना उर्फ शुभम ने मंगल
उर्फ राजकुमार जैन के यहाँ चोरी करने की योजना बनाई। अभियुक्त चीना उर्फ शुभम ने
दुकान की शटर पर लगा ताला सब्बल से तोड़ा और शटर को सब्बल से ऊंचा कर दुकान व मकान
के अंदर प्रवेश किया। इसके बाद शुभम दुकान के अंदर से ऊपर के कमरे में पहुंचा तो
मंगल उर्फ राजकुमार जैन जाग गया और चिल्लाने लगा, अभियुक्त
चीना उर्फ शुभम ने अपने पास रखा हुआ हँसिया मंगल जैन की गर्दन में दो-तीन बार मारा
तथा फिर घर के अंदर रखी गैस की टंकी उठाकर मंगल उर्फ राजकुमार जैन के सिर पर पटक
दी, जिससे मंगल जैन की मृत्यु हो गई।
इसके बाद अभियुक्त चीना उर्फ शुभम ने दूसरे कमरे
में रखी गोदरेज की आलमारी को खोलकर उसमें से सोने-चाँदी के जेवर और बैग में रखे
रुपये निकाल लिये। फिर अभियुक्त ने मंगल उर्फ राजकुमार के शव के ऊपर रजाई व गद्दा
रखकर मिट्टी का तेल डालकर शव को आग लगा दी। उक्त के आधार पर थाना शहपुरा के अपराध
क्रं. 462/2018 अंतर्गत धारा 458, 394,
सहपठित धारा 397, 302, 201,
436 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना
निरीक्षक आसिफ इकबाल व उपनिरीक्षक इंजन सिंह मर्सकोले द्वारा की गई। विवेचना
उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वैज्ञानिक साक्ष्य और
प्रकरण में आयी साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी चीना उर्फ शुभम
श्रीवास्तव को दोषी पाते हुए दोहरा आजीवन कारावास से दण्डित किया ।
उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय
कुमार जैन द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर अभिषेक सक्सेना के द्वारा पारित निर्णय, थाना शहपुरा के अप0 क्रं. 462/2018 व सत्र प्रकरण(एसटी) क्रमांक 13/2019 के प्रकरण में आरोपी चीना उर्फ शुभम श्रीवास्तव को अंतर्गत धारा 458 भादस में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 200 रू अर्थदण्ड, धारा 394 सहपठित धारा 397 भादस में आजीवन कारावास व 200 रू अर्थदण्ड, धारा 302 भादस में आजीवन कारावास व 200 रू अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादस में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 200 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan
+91 9589333311
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