अभियुक्तों ने बचाव में कहा की यह हमारा पहला अपराध हैं हमारे परिवार का हम ही पेट भरते हैं तो दया कर फांसी की सज़ा ना सुनाई जाए
दिनांक 13/07/2020 रात 10 – 11 बजे अभियुक्तों ने पूरी तयारी कर, हथियारों के साथ, यौजना बना कर पीड़ित के घर में घुस कर हमला किया और इंसानी खून बहाया. घटना रांझी थाना की हैं (FIR 564/2020). ऐसा अपराध की इंसान की रूह काप जाए उसको करने के पहलें एक बार भी नहीं सोचा
आज न्यायलय गिरीश दीक्षित विशेष न्यायाधीश अनु जाति एवं अनु जनजाति जबलपुर ने फैसला सुनाया की मनीष, चन्दन, गुड्डी बाई, सुमन व नन्ही बाई को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई.
अभियुक्त मनीष को भा.दं.वि. की धारा-148 के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास, धारा-302 / 149 भा.दं.वि. के आरोप में आजीवन कारावास और 500 /- रूपए अर्थदण्ड अर्थदण्ड अदा न किए जाने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारवास, धारा-449 भा.दं.वि. के आरोप में दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपए अर्थदण्ड, अर्थदण्ड प्रदान किए जाने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा-325 / 149 भा.दं.वि. के आरोप में दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 /- रूपए अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न किए जाने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा-323/149 भा.दं.वि. के आरोप में 6 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया जाता है। उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियुक्त नन्ही बाई को भा.दं.वि. की धारा-148 के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास, धारा-302/149 भा.दं.वि. के आरोप में आजीवन कारावास और 500/- रूपए अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न किए जाने की दशा में तीन माह का तिरिक्त सश्रम कारवास, धारा-449 भा.दं.वि. के आरोप में दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपए अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न किए जाने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा-325 / 149 भा.दं.वि. के आरोप में दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रूपए अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न किए जाने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास. धारा-323/149 भा.दं.वि. के आरोप में 6 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया जाता है। उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियुक्त गुड्डी बाई को भा.दं.वि. की धारा-148 के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास, धारा-302/149 भा.दं.वि. के आरोप में आजीवन कारावास और 500/- रूपए अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न किए जाने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारवास, धारा-449 भा.दं.वि. के आरोप में दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपए अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न किए जाने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा-325 / 149 भा.दं.वि. के आरोप में दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रूपए अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न किए जाने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा-323/149 भा.दं.वि. के आरोप में 6 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया जाता है। उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियुक्त सुमन को भा.दं.वि. की धारा-148 के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास, धारा-30/149 भा.द.वि. के आरोप में आजीवन कारावास और 500/- रूपए अर्धदण्ड, अर्थदण्ड अदा न किए जाने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारवास, धारा-449 मा. दं.वि. के आरोप में दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपए अर्थदण्ड. अर्थदण्ड अदा न किए जाने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा-325 / 149 भा.दं.वि. के आरोप में दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रूपए अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न किए जाने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कार वास, धारा-323/149 भा.दं. वि के आरोप में 6 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया जाता है। उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियुक्त चंदन को भा.दं.वि. की धारा-148 के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 302, 149 भा.दं.वि. के आरोप में आजीवन कारावास और 500 /- रूपए अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न किए जाने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारवास, धारा-449 भा. द.दि. के आरोप में दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपए अर्थदण्ड
अपराध फांसी की सजा के लायक था पर अभियुक्तों ने कहा कि यह उनका प्रथम अपराध है और परिवार का भरण पोषण उन्हीं से होता है कृपया कर दया की जाए, उदारता का भाव रखते हुए सजा सुनाई जाए इसलिए न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई
Report: Dr. Siraj Khan
+91 9589333311
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