गाली गलौच व मारपीट करने वाले आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री विकाश शुक्ला जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी विशाली पटैल को थाना भेड़ाघाट के अपराध क्रं. 214/2016 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 5305/2016 अंतर्गत धारा 324 भादवि के तहत 06 माह का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 10.08.2016 को शाम 4ः30 बजे फरियादी खंजूलाल अपने ग्राम पिंडरई स्थित घर के सामने खड़ा था, तभी उसके बड़े पिता जी का लड़का/अभियुक्त विशाली आया एवं उससे बोला कि तुम अपनी रेत की बजरा मेरी दीवार से लाकर क्यों रखे हो, क्या मेरा घर गिरा दोगे, तो फरियादी खंजूलाल ने कहा कि मैं बजरा उठवा लूंगा, इसी बात पर से अभियुक्त फरियादी को मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा व मना करने पर जेब से चाकू निकालकर फरियादी खंजूलाल के बाए हाथ की कोहनी के नीचे मार दिया, जिससे उसकी कोहनी के नीचे का हिस्सा कट गया, अभियुक्त ने फरियादी खंजूलाल को रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी, फरियादी खंजूलाल की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र भेड़ाघाट में अपराध क्रमांक 214/2016 अंतर्गत धारा
294, 324 व
506 पंजीबद्ध प्रकरण विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना सहायक उपनिरीक्षक लेखराम नतोईया द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती बबिता कुल्हारा द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती बबिता कुल्हारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी विशाली पटैल को थाना भेड़ाघाट के अपराध क्रं. 214/2016 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 5305/2016 अंतर्गत धारा
324 भादवि के तहत 06 माह का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
शहर में अवैध हथियार बेचने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान श्रृद्धा पाण्डे जबलपुर के द्वारा आरोपी प्रदीप पटेल को थाना ओमती के अपराध क्रं. 600/09 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 8117726/09 अंतर्गत धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.12.09 को मुखबिर द्वारा उपनिरीक्षक मनजीत सिंह को सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रदीप पटेल, अन्नू पटेल, संतोश शर्मा नाम के तीन व्यक्तियों का गिरोह शहर में अवैध हथियारों की सप्लाई करता है, ये तीनो आज दिनांक को सिविक सेंटर के गार्डन में हथियार लिए बेचने की नियत से बैठे है तीनों को घटना स्थल पर पहुंच कर घेराबंदी कर पकडा, तीनों के पास बैग थे, बैग की तलाशी लेने पर अवैध हथियार मिले । तीनों के विरूद्ध अलग-अलग मामला पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी प्रदीप के बैग से दो पिस्टल जिसमें मैंगजीन लगी हुई थी जिसको जप्त किया गया। उक्त के आधार पर थाना ओमती के अपराध क्रं. 600/09 अंतर्गत धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक मनजीत सिंह द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती नमिता मिश्रा द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती नमिता मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान श्रृद्धा पाण्डे जबलपुर के द्वारा आरोपी प्रदीप पटेल को थाना ओमती के अपराध क्रं. 600/09 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 8117726/09 अंतर्गत धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
Report: Dr. Siraj Khan
+91 9589333311
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