मकान के विवाद को लेकर गाली-गलौच व मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये का अर्थदंड
न्यायालय संजना मालवीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा आरोपी अनिल उर्फ पप्पू कुमार को थाना गोहलपुर के अप0 क्रं. 587/2014 अंतर्गत धारा 427 भादस में न्यायालय उठने तक की सजा व 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया अपने घर पर थी और उसकी बेटी किराना दुकान खोलकर बैठी थी करीबन 9.45 बजे सुबह मोहल्ले का पप्पू चतुर्वेदी आया और दुकान के सामने खडा होकर मकान विवाद को लेकर मां बहन की गालियां देकर कहने लगा कि फरियादी की बेटी की दुकान से कोई सामान नहीं लेगा और जब उसकी बेटी ने आरोपी को गालियां देने से मना किया तो आरोपी दुकान का सामान व कांच की बरनी फेंकने लगा। जब उसकी लड़की दुकान से निकलकर आई तो आरोपी ने उसके साथ हाथ घूसों से मारपीट की और लज्जा भंग करने के आशय से उसका कुर्ता फाड दिया, तब उसकी लड़की ने गोहलपुर पुलिस थाने में सूचना दी तो पुलिस मौके पर आई और आरोपी को अपने साथ ले जाने लगी और उसकी बेटी से कहा कि चलो रिपोर्ट लिखवा दो,
तब उसकी लड़की ने कहा कि आप लोग चलो वह दुकान बंद करके थाने पहुंचेगी और उसके बाद अभियोक्त्री दुकान बंद कर रही थी तभी सुन्नू उर्फ विजय चतुर्वेदी हाथ में रॉड लेकर आया और रॉड से मारपीट कर उसके बाएं हाथ की कलाई, कोहनी दांए हाथ के अंगूठे के पास दोनों पैर के घुटने आंख, नाक के पास चोट आई थी। मोहल्ले के लोग दौडकर आए और बीच बचाव किए तब सुन्नु उर्फ विजय चतुर्वेदी उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया। उक्त के आधार पर थाना गोहलपुर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क0- 587/14 अंतर्गत धारा 294, 323, 354, 427, 506,
34 भा०द०सं० पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना स.उ.नि. आर.एन. त्रिपाठी व आर.एन. रावत द्वारा की गई। विवेचना के दौरान फरियादी तथा साक्षीगण के कथन लेख किये गये। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा वैद्य द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती वर्षा वैद्य सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय श्रीमान् संजना मालवीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा आरोपी अनिल उर्फ पप्पू कुमार को थाना गोहलपुर के अप0 क्रं. 587/2014 अंतर्गत धारा 427 भादस में न्यायालय उठने तक की सजा व 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan
+91 9589333311
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