मकान के विवाद को लेकर मारपीट करने वाले आरोपी को सजा

मकान के विवाद को लेकर गाली-गलौच मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये का अर्थदंड

Punishment For The Accused Who Assaulted Over House Dispute मकान के विवाद को लेकर मारपीट करने वाले आरोपी को सजा

न्यायालय संजना मालवीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा आरोपी अनिल उर्फ पप्पू कुमार को थाना गोहलपुर के अप0 क्रं. 587/2014 अंतर्गत धारा 427 भादस में न्यायालय उठने तक की सजा 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया अपने घर पर थी और उसकी बेटी किराना दुकान खोलकर बैठी थी करीबन 9.45 बजे सुबह मोहल्ले का पप्पू चतुर्वेदी आया और दुकान के सामने खडा होकर मकान विवाद को लेकर मां बहन की गालियां देकर कहने लगा कि फरियादी की बेटी की दुकान से कोई सामान नहीं लेगा और जब उसकी बेटी ने आरोपी को गालियां देने से मना किया तो आरोपी दुकान का सामान कांच की बरनी फेंकने लगा। जब उसकी लड़की दुकान से निकलकर आई तो आरोपी ने उसके साथ हाथ घूसों से मारपीट की और लज्जा भंग करने के आशय से उसका कुर्ता फाड दिया, तब उसकी लड़की ने गोहलपुर पुलिस थाने में सूचना दी तो पुलिस मौके पर आई और आरोपी को अपने साथ ले जाने लगी और उसकी बेटी से कहा कि चलो रिपोर्ट लिखवा दो,

तब उसकी लड़की ने कहा कि आप लोग चलो वह दुकान बंद करके थाने पहुंचेगी और उसके बाद अभियोक्त्री दुकान बंद कर रही थी तभी सुन्नू उर्फ विजय चतुर्वेदी हाथ में रॉड लेकर आया और रॉड से मारपीट कर उसके बाएं हाथ की कलाई, कोहनी दांए हाथ के अंगूठे के पास दोनों पैर के घुटने आंख, नाक के पास चोट आई थी। मोहल्ले के लोग दौडकर आए और बीच बचाव किए तब सुन्नु उर्फ विजय चतुर्वेदी उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया। उक्त के आधार पर थाना गोहलपुर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध 0- 587/14 अंतर्गत धारा 294, 323, 354, 427, 506, 34 भा०द०सं० पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना ..नि. आर.एन. त्रिपाठी आर.एन. रावत द्वारा की गई। विवेचना के दौरान फरियादी तथा साक्षीगण के कथन लेख किये गये। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा वैद्य द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई। 

श्रीमती वर्षा वैद्य सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय श्रीमान् संजना मालवीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा आरोपी अनिल उर्फ पप्पू कुमार को थाना गोहलपुर के अप0 क्रं. 587/2014 अंतर्गत धारा 427 भादस में न्यायालय उठने तक की सजा 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

Also Read:

इस खुलासे से मचा हड़कंपनेताओं और अधिकारियों के घर भेजी जाती थीं सुधारगृह की लड़कियां https://goo.gl/KWQiA4

तुरंत जानेआपके आधार कार्ड का कहां-कहां हुआ इस्तेमाल https://goo.gl/ob6ARJ

मेरा बलात्कार या हत्या हो सकती है: दीपिका सिंह राजावतअसीफा की वकील

https://goo.gl/HUNDvt

हनिप्रीत की सेंट्रल जेल में रईसीहर रोज बदलती है डिजायनर कपड़े

https://goo.gl/3veAeH

माँ ही मजूबर करती थी पोर्न देखनेअजीबोगरीब आपबीती सुनाई नाबालिग लड़की ने

https://goo.gl/a5PGZ1

सिंधियों को बताया पाकिस्तानीछग सरकार मौनकभी मोदी ने भी थी तारीफ सिंधियो की

https://goo.gl/kRuvqg

 

Please Subscribe Us At:

Youtube: https://youtube.com/c/NewsVisionIndia

FaceBook: https://www.facebook.com/newsvisionindia/

WhatsApp: +91 9589333311

Twitter: https://twitter.com/newsvision111

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/News-Vision-India

LinkedIn Page: www.linkedin.com/in/News-Vision-India

Instagram: https://www.instagram.com/newsvision111/

Pinterest: https://in.pinterest.com/newsvision/

Reddit: https://www.reddit.com/user/newsvision/

Quora: https://www.quora.com/profile/News-Vision-2

Telegram Group : https://t.me/newsvisionindia

Whatsapp News Vision : https://chat.whatsapp.com/7pEOUopjODb5FuVgpWLF2f

Whatsapp National Press Union : https://chat.whatsapp.com/LRpF4LGk7En1mn80GnKWQQ

Google Business Link : https://news-vision-india.business.site


For Donation Bank Details

https://www.newsvisionindia.tv/p/donation.html


#PunishmentForTheAccusedWhoAssaultedOverHouseDispute, #LatestNews, #NewsVisionIndia, #NewsInHindiSamachar, #newschannellive, #newschannelinindia, #न्यूज़, #ताज़ासमाचार, #ब्रेकिंगन्यूज़, #न्यूज़वीडियो, #ताजान्यूज़, #न्यूज़लाइव, #हिंदीन्यूज़लाइव, #आजतकन्यूज़समाचार, #hindinewschannel, #NewsHindi,
Previous Post Next Post