न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी चंदन गोटिया को थाना माढोताल के अपराध क्रं. 04/2017 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक (एस.सी.) 33/2017 अंतर्गत धारा 366, 376(2)(एन), 506 भाग-2 भादवि के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 3000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि उत्तरजीवी की मां ने दिनांक 01.01.2017 को थाना माढोताल, जबलपुर में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 29.12.2016 को सुबह करीब 09ः30 बजे उत्तरजीवी झाडू पोछा एवं काम पर जाने का कहकर घर से निकली, किन्तु शाम को घर नहीं लौटी। उसे कॉलोनी की मैडम के यहां से फोन आया कि, उत्तरजीवी काम पर नहीं आई है तो उसने उत्तरजीवी की सभी जगह तलाश, पतासाजी की. किन्तु उत्तरजीवी का कोई पता नहीं चला, उसे शक है कि, कोई अज्ञात व्यक्ति उसका अपहरण कर ले गया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना माढ़ोताल में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रं.-04/2017 धारा 363 भा०दं०वि० के अंतर्गत रिपोर्ट लेखबद्ध की गई और मामला विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचना निरीक्षक अमित दाणी व उप निरीक्षक संध्या तिवारी द्वारा की गई।
विवेचना के दौरान 08.02.2017 को उत्तरजीवी के दस्तयाब किया गया। उत्तरजीवी का मेडिकल परीक्षण कराने की सहमति उत्तरजीवी की मां से प्राप्त की जाकर चिकित्सीय परीक्षण अस्पताल से कराया जाकर एम०एल०सी० रिपोर्ट प्राप्त की गई। उत्तरजीवी ने बताया कि वह रामेश्वर कालोनी दीनदयाल जा रही थी तभी रास्ते में उसे चंदन गोटिया मिला उसने कहा कि वह उसे छोड देगा, आरोपी उसे जबलपुर स्टेशन ले गया और वहां से ट्रेन से गुजरात के सूरत ले गया था, जहां एक कमरे में 15
दिन जबरजस्ती रखा था और उसके मना करने पर भी उसके साथ कई बार बलात्कार किया था और उसे धमकी देता था कि घर से बाहर निकली तो उसके हाथ-पांव काट देगा। उक्त के आधार पर भादवि की धारा 363, 366, 376(2)(एन), 506, 34 भादवि तथा धारा 3/4 पाॅक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी चंदन गोटिया को थाना माढोताल के अपराध क्रं. 04/2017 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक (एस.सी.) 33/2017 अंतर्गत धारा
366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, धारा
376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष क सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं 506 भाग-2 भादवि के आरोप में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
Report: Dr. Siraj Khan
+91 9589333311
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