बहला फुसलाकर ले जाने व शादी करवाने के अपराध में सश्रम कारावास

बहला फुसलाकर ले जाने शादी करवाने के अपराध में आरोपी लक्ष्मी मिश्रा उर्फ डाॅली को 07 वर्ष का सश्रम कारावास जुर्माने से दण्डित किया

Rigorous Imprisonment For The Crime Of Luring And Getting Married बहला फुसलाकर ले जाने व शादी करवाने के अपराध में सश्रम कारावास

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी लक्ष्मी मिश्रा उर्फ डाॅली को थाना सिहोरा के अपराध क्रं. 113/2018 न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक (एस.सी.एटीआर) 111/2018 अंतर्गत धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास 2000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 370(2) भादवि के आरोप में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना सिहोरा में दिनांक 08.03.2018 को उत्तरजीवी की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 06.02.2018 को वह मजदूरी के लिए सिहोरा आई थी तथा शाम 7 बजे घर पहुंची तो उसकी लड़की घर पर नहीं थी, उसके छोटे लड़के ने बताया कि उत्तरजीवी करीब 12 बजे से कटनी काम करने जाना बताकर गई है, जो अभी तक घर वापस नहीं आई है, जिसकी तलाशी उसने अपने रिश्तेदारी आसपास की है परंतु उसका कोई पता नहीं चला। उसे संदेह है कि, कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर उसे भगा कर ले गया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक 113/2018 भा०दं०वि० की धारा 363 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसकी विवेचना अनुसंधान अधिकारी प्रीति मिश्रा प्रियंका भट्ट द्वारा की गई।

विवेचना के दौरान उत्तरजीवी की तलाशी कर दस्तयाब होने पर उत्तरजीवी ने बताया कि आरोपी लल्लू राजा द्वारा आरोपी मलखान सिंह और लक्ष्मी मिश्रा ने रूपये देकर शादी करना तथा अनेक बार शारीरिक संबंध बनाना बताया। उक्त के आधार पर भादवि की धारा 363, 366, 376(2)(एन), 370(4) भादवि तथा पाक्सों एक्ट की धारा 4, 5एल एवं 6 तथा एससी/एसटी 1989 की धारा 3(2)5, 3(1)(डब्ल्यु)(1) का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।

श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी लक्ष्मी मिश्रा उर्फ डाॅली को थाना सिहोरा के अपराध क्रं. 113/2018 न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक (एस.सी.एटीआर) 111/2018 अंतर्गत धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास 2000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 370(2) भादवि के आरोप में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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