बहला फुसलाकर ले जाने व शादी कर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया
न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी उमेश बेन को थाना जी.आर.पी. के अपराध क्रं. 17/2019 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक (एस.सी.) 61/2019 अंतर्गत धारा 376 भादवि के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि उत्तरजीवी की मां ने दिनांक 12.01.2019 को थाना जी.आर.पी. में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 24.12.2018 को समय 21.00 बजे जबलपुर स्टेशन प्लेट फार्म नं से ट्रेन नंबर 18234 इंदौर-बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी से जबलपुर की यात्रा कर रही थी. यात्रा के दौरान जब ट्रेन जबलपुर स्टेशन के प्लेट फार्म नंबर 1 पर आई तो उत्त्तरजीवी बाथरूम जाने के लिए गई थी. काफी देर होने पर उसे ट्रेन के डिब्बों में तलाश किया, नजदीकी रिश्तेदारी में पता करने पर भी उत्तरजीवी नही मिली। तलाश पतासाजी किये जाने पर पता नही चला। उसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है। उक्त के आधार पर आरक्षी केन्द्र, जी.आर.पी. जबलपुर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध कं.-17/2019 धारा 363 भा०दं०वि० के अंतर्गत लेखबद्ध की गई और मामला विवेचना में लिया गया।
जिसकी विवेचना निरीक्षक राजकुमार खटीक द्वारा की गई। विवेचना के दौरान उत्तरजीवी को दस्तयाब किया गया। उत्तरजीवी का मेडिकल परीक्षण कराने की सहमति उत्तरजीवी की मां से प्राप्त की जाकर चिकित्सीय परीक्षण अस्पताल से कराया जाकर एम०एल०सी० रिपोर्ट प्राप्त की गई। उत्तरजीवी ने बताया कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर ले गया उससे शादी कर ली और उसकी मर्जी के विरूद्ध गलत संबंध बनाता था। उक्त के आधार पर भादवि की धारा 363, 366, 376, 376(2)(एन) भादवि तथा धारा 3, 4, 5एल 6 पाॅक्सों अधिनियम का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी उमेश बेन को थाना जी.आर.पी. के अपराध क्रं. 17/2019 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक (एस.सी.) 61/2019 अंतर्गत धारा
376 भादवि के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
Report: Dr. Siraj Khan
+91 9589333311
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