पैसों के लिए हत्या अब आजीवन जेल

पैसों के लिए हत्या अब आजीवन जेल Court Order Life Time Imprisonment For Murder For Money

कोई भी अपराध होता हैं उससे दो परिवार बर्बाद होते हैं. एक परिवार जिसकें साथ अपराध होता हैं दूसरा वह परिवार जिसने अपराध किया हैं. पैसो की बात को लेकर चाकू से हमला कर हत्या कारित करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास 25000-25000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया

न्यायालय श्रीमान आलोक अवस्थी, जबलपुर के द्वारा थाना रांझी के अप0 क्रं. 482/2020 सत्र प्रकरण(एसटी) क्रमांक 317/2020 के प्रकरण में आरोपी शनि उर्फ बकरा चौधरी निक्की वंशकार को अंतर्गत धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास 25000-25000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक के भाई ने थाना रांझी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह गौशाला में रहता है तथा कपडे की दुकान में काम करता है। दिनांक 15.06.2020 को शाम करीब 07.00-07.15 बजे मै और मेरा भाई घर पर थे तभी निक्की वंशकार और शनि चौधरी आये और मोहित से बोले कि चलो तुमसे बात करनी है। यह कहकर उसे अपने साथ दुर्गा मंदिर के पास लेकर गये तो मैने भी घर से बाहर निकलकर देखा वहां निक्की और शनि दोनो मोहित को चाकुओ से मारने लगे तो मोहित वहा से घर की तरफ भागा और थोडी दूर जाकर गिर गया। मै और वहां खडे लोग मोहित को बचाने दौडे तो निक्की और शनि हमे देखकर वहां से भाग गये, मोहित के पास जाकर देखा तो उसकी दोनो जांघो से खून बह रहा था।

मोहित ने बताया कि निक्की वंशकार और शनि उर्फ बकरा चौधरी ने रूपयों की बात को लेकर मुझे चाकुओ से मारा, गोलू उर्फ मोहित को एम्बुलेंस से मेडिकल अस्पताल लेकर गये जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।  उक्त के आधार पर थाना रांझी के अपराध क्रं. 482/2020 अंतर्गत धारा 302, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक राहुल काकोडिया द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आयी साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी शनि उर्फ बकरा निक्की वंशकार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास 25000-25000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई। 

न्यायालय श्रीमान आलोक अवस्थी, जबलपुर के द्वारा थाना रांझी के अप0 क्रं. 482/2020 सत्र प्रकरण(एसटी) क्रमांक 317/2020 के प्रकरण में आरोपी शनि उर्फ बकरा निक्की वंशकार को अंतर्गत धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास 25000-25000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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