नाबालिक के साथ छेडछाड व गंदी-गंदी गालिया देने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया
न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी मो. समीर अंसारी उर्फ कंजा को थाना बेलबाग के अपराध क्रं. 626/2021 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 188/2021 अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11(iv) सहपठित धारा 12 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, धारा 294 भादवि में 03 माह का सश्रम कारावास 500 रू अर्थदण्ड, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(एस) में 06 माह का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड तथा धारा 3(1)(आर) में 06 माह का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड से दंडित किया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.11.2021 को उत्तरजीवी के द्वारा थाना बेलबाग के अपराध क्रमांक 626/2021 अंतर्गत धारा 294, 354 (घ)(1)(आई) व 506 भादवि एवं धारा 11(पअ)/12 पॉक्सो एक्ट एवं 3(1)(द), 3(1)(घ) व 3(2)(va) के तहत इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि आज दिनांक 09.11.2021 को उसकी माता ने उसे पंजाब नेशनल बैंक घमापुर बेलबाग में जाकर पासबुकों में इंट्री कराकर लाने के लिये कहा, जिसके बाद वह उसकी मौसी की लड़की को लेकर करीब 12ः20 बजे दोपहर को पंजाब नेशनल बैंक घमापुर बेलबाग के लिये घर से निकली थी, तभी ही उसके मोहल्ले का रहने वाला समीर अंसारी उसका घर से पीछा करते हुये करीब 01ः00 बजे पंजाब नेशनल बैंक घमापुर बेलबाग आ गया और बैंक के सामने उससे उसका नंबर मांगने लगा और कहने लगा कि उसे उससे बात करनी है, तब उसने समीर से कहा कि उसकी चप्पल का नंबर ले ले, तो इसी बात पर से उसे समीर अंसारी मां-बहन की गंदी-गंदी गालियो देने लगा और उसे उसकी जाति की औकात में रहने के लिये कहा।
जब वह मदद के लिये चिल्लाई तो समीर अंसारी उसे जाते जाते मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया, जिसके बाद वह उसकी बहन के साथ घर वापस आ गई और सारी बातें माता को बताया और रिपोर्ट करने थाने आ गई। उक्त के आधार पर पंजीबद्ध अपराध न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी मो. समीर अंसारी उर्फ कंजा को थाना बेलबाग के अपराध क्रं. 626/2021 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 188/2021 अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11(iv) सहपठित धारा 12 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, धारा 294 भादवि में 03 माह का सश्रम कारावास 500 रू अर्थदण्ड, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(एस) में 06 माह का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड तथा धारा 3(1)(आर) में 06 माह का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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