माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी नकेश पटेल को थाना रांझी के अप0 क्रं. 875/2022 व विशेष प्रकरण क्रमांक 215/2022 अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एम) सहपठित धारा 6 में 20 वर्श का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, धारा 506 भाग-दो भादस में 05 वर्ष का सश्रम कारावास तथा उत्तरजीवी को 2,00,000 रूपये(दो लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.09.2022 को उत्तरजीवी द्वारा थाना रांझी में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित शिकायती आवेदन दिया गया कि पिछले तीन साल पहले से उसके पिता उसके साथ गलत काम (बलात्संग) करते आ रहे है। उसके पिता उसकी माता और उसके भाई को गांव भेजते थे और उसके साथ गलत काम करते थे और कहते थे कि यदि उसने उसकी माता को कुछ बताया तो उसे, उसकी माता को व उसके भाई को जान से खत्म कर देंगे और डर के कारण वह उसके पिता की हरकतों के बारे में उसकी माता को कुछ नहीं बताती थी।
दिनांक 05.08.2022 को उसके पिता ने उसके घर में अकेला पाकर उसके साथ गलत काम किया, जिसके बाद उसने उसकी माता को उसके पिता की गंदी हरकतों के बारे में बताया, तब उसके पिता उसकी माता को उल्टा सीधा कहकर कलंक लगाने लगे और रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। डर और शर्म के कारण वह आज दिनांक 21.09.2022 को अपनी माता के साथ थाने में रिपोर्ट करने आई है। उत्तरजीवी के उक्त लिखित शिकायती आवेदन के आधार पर थाना रांझी के अपराध कमांक 875/2022. अंतर्गत धारा 376, 376 (2च), 376 (2आई), 376(2एन) व 506 भादवि एवं 3/4 व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा प्रकरण विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री सहदेव रामसाहू द्वारा की गई। विवचेना के दौरान अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी नकेश पटेल को थाना रांझी के अप0 क्रं. 875/2022 व विशेष प्रकरण क्रमांक 215/2022 अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एम) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, धारा 506 भाग-दो भादस में 05 वर्ष का सश्रम कारावास तथा उत्तरजीवी को 2,00,000 रूपये(दो लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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