विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी रवि कोल को थाना माढोताल के अपराध क्रं. 81/2022 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 107/2022 अंतर्गत धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड तथा लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया तथा उत्तरजीवी को 2,00,000 रूपये(दो लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31.01.2022 को उत्तरजीवी की माता के द्वारा थाना माढ़ोताल में अपराध कमांक 81/2022, अंतर्गत धारा 363 के तहत इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि दिनांक 31.01.2022 को 13ः00 बजे जब वह काम से घर वापस आई, तो उसने देखा कि उत्तरजीवी घर पर नहीं है, तब उसने उत्तरजीवी की तलाश पतासाजी अपने सगे संबंधियों व आस-पास के रिश्तेदारा में की, परंतु उत्तरजीवी का कोई पता नहीं चला। उत्तरजीवी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला कर कहीं भगा कर ले गया है। उक्त के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक संध्या तिवारी द्वारा की गई।
विवेचना
के
दौरान
उत्तरजीवी
को
दस्तयाब
किया
गया।
उत्तरजीवी
का
मेडिकल
परीक्षण
के
लिए
अनुमति
प्राप्त
कर
परीक्षण
हेतु
एल्गिन
अस्तपताल
भेजा
गया।
उत्तरजीवी
ने
बताया
कि
अभियुक्त
उसे
अपने
साथ
बहला-फुसलाकर
लेकर
गया
था
और
मंदिर
मे
अभियुक्त
ने
उसके
साथ
शादी
की
थी
और
उसकी
मर्जी
के
बिना
उसके
साथ
शारीरिक
संबंध
बनाये
थे।
उक्त
के
आधार
पर
पंजीबद्ध
अपराध
माननीय
न्यायालय
के
समक्ष
प्रस्तुत
किया
गया।
उप-संचालक(अभियोजन)
विजय
कुमार
उईके
व
जिला
लोक
अभियोजन
अधिकारी
अजय
कुमार
जैन
के
मार्गदर्षन
में
विशेष
लोक
अभियोजक/सहायक
जिला
लोक
अभियोजन
अधिकारी
श्रीमती
मनीषा
दुबे
द्वारा
उक्त
मामले
में
सशक्त
पैरवी
की
गई।
श्रीमती
मनीषा
दुबे
विशेष
लोक
अभियोजक/सहायक
जिला
लोक
अभियोजन
अधिकारी
के
तर्को
से
सहमत
होते
हुये
माननीय
न्यायालय
विशेष
न्यायाधीश
पाॅक्सो
एक्ट
जबलपुर
के
द्वारा
आरोपी
रवि
कोल
को
थाना
माढोताल
के
अपराध
क्रं.
81/2022 व
न्यायालय
के
विशेष
प्रकरण
क्रमांक
107/2022 अंतर्गत
धारा
366 भादवि
में
05 वर्ष
का
सश्रम
कारावास
व
1000 रू
अर्थदण्ड
तथा
लैंगिक
अपराधों
से
बालको
का
संरक्षण
अधिनियम
2012 की
धारा
5(एल)
सहपठित
धारा
6 में
20 वर्ष
का
सश्रम
कारावास
व
2000 रू
अर्थदण्ड
से
दंडित
किया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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