गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास | News Vision - News Vision India

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गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास | News Vision

नाबालिक को शादी का झांसा देकर गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया

नाबालिक को शादी का झांसा देकर गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास जुर्माने से दण्डित किया

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी विपिन यादव को थाना खमरिया के अपराध क्रं. 258/2023 न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 153/2023 अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास 2000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया तथा उत्तरजीवी को 1,00,000 रूपये(एक लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.07.2023 को थाना खमरिया के द्वारा मेडिकल कॉलेज जबलपुर में उत्तरजीवी की शिकायत पर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की गई है कि उसकी दोस्ती विपिन यादव से वर्ष 2023 के जनवरी माह में इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी, जिसके बाद उसकी विपिन से बातचीत फोन पर होने लगी। बात करने पर पता चला कि विपिन उसके मामा के घर से थोडी दूरी पर रहता है। उसी दौरान उसे पीलिया हो गया था, जिसके झाड़-फूंक कराने के लिये वह उसके मामा के घर जाती थी। दिनांक 14.02.2023 को वह उसके मामा के घर पीलिया झड़वाने गई थी, उसके बाद वह उसके मामा के घर वापस लौट रही थी, तब विपिन यादव का फोन आया और उसने उससे बात करने के लिये उसके घर आने के लिये कहा, तब वह विपिन के घर गई थी और उसके घर में कोई नहीं था, वह अकेला था। विपिन ने उससे कहा कि वह उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। विपिन ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और उसके मना करने के बाद भी उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया।

उसके बाद दो-तीन बार विपिन ने उसे अपने घर बुलाकर उसके साथ शादी का झांसा देकर गलत काम किया था और उसके बाद उससे मिलना-जुलना बंद कर दिया था। उसके थोड़े ही दिन बाद वह गर्भवती हो गई और उसकी तबियत खराब होने पर उसकी माता उसे मेडिकल अस्पताल लेकर गई थी और वहां उसे भर्ती कराया था। उक्त के आधार पर आरक्षी केन्द्र खमरिया के द्वारा अपराध कमांक 258/2023, अंतर्गत धारा 376 376 (2एन) भादवि एवं धारा 3/4 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक रूकमणी राजपूत उपनिरीक्षक दीप्ती लिल्लहारे द्वारा की गई। विवेचना के क्रम में अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उप-संचालक (अभियोजन) विजय कुमार उईके जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।

श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी विपिन यादव को थाना खमरिया के अपराध क्रं. 258/2023 न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 153/2023 अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास 2000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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