लाठी डण्डे से मारपीट करने व गंदी गंदी गालियां देने वाले आरोपीगण को 01-01 वर्ष का कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण जागेश्वर, सत्यप्रकाश, रमेश उर्फ रमेश्वर व विकास को थाना बरेला के अपराध क्रं. 129/2018 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 2969/2018 अंतर्गत धारा 323 सहपठित 34(दो काउंट) भादवि में 03 माह(प्रत्येक काउंट हेतु) का कारावास व 250-250 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 325 सहपठित 34 भादवि में 01 वर्ष का कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 08.04.2018 को प्रात काल 8.30 बजे प्रार्थी
राजा पटेल अपने भाई रंजीत पटेल, राहुल पटेल के साथ निवासगृह के बाहर स्वच्छता संबंधी कार्य कर रहे थे, तदसमय पड़ोस में निवासरत जागेश्वर, रमेश, सत्यप्रकाश एवं विकास ने आकर प्रार्थी एवं
उसके भाई से कहा कि वे गंदगी क्यो फैला रहे हैं, इसी बात को लेकर अभियुक्तगण द्वारा मां-बहन
की अश्लील गालियां दी जाने लगी, प्रार्थी द्वारा विरोध किये जाने पर अभियुक्त सत्यप्रकाश पटेल द्वारा
प्रार्थी के सिर पर लाठी से प्रहार किया गया, मध्याक्षेप किये जाने पर अभियुक्तगण
द्वारा उसके भाई एवं माता के साथ भी मारपीट की गई। अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने
की धमकी भी दी गई। उक्त के आधार पर आरक्षी केन्द्र-बरेला, जबलपुर के अपराध कमांक 129/2018 पर
रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक हरीलाल धुर्वे
द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग प्रथमदृष्टया साबित
होने पर सुसंगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय
कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा
भारद्वाज द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से
सहमत होते हुये माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के
न्यायालय द्वारा आरोपीगण जागेश्वर, सत्यप्रकाश, रमेश उर्फ रमेश्वर
व विकास को थाना बरेला के अपराध क्रं. 129/2018 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक
2969/2018 अंतर्गत धारा 323 सहपठित 34(दो काउंट) भादवि में 03 माह(प्रत्येक काउंट
हेतु) का कारावास व 250-250 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 325 सहपठित 34 भादवि में 01
वर्ष का कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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