नाबालिक के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास | News Vision - News Vision India

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नाबालिक के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास | News Vision

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी देवेन्द्र अहिरवार को थाना लार्डगंज के अपराध क्रं. 509/2022 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 167/2022 अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी देवेन्द्र अहिरवार को थाना लार्डगंज के अपराध क्रं. 509/2022 न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 167/2022 अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास 2000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया तथा उत्तरजीवी को 1,00,000 रूपये(एक लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30.08.2022 को पुलिस द्वारा एल्गिन अस्पताल में उत्तरजीवी के बताये अनुसार इस आशय की देहाती नालसी तैयार की गई कि वह एल्गिन अस्पताल में उसके पीरियड आने के कारण डॉक्टर को दिखाने आई थी, तब डॉक्टर ने उसे सोनोग्राफी करने को कहा और जब डॉक्टर ने उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट देखी तो वह 7 माह की गर्भवती है, तब उसे पता चला कि वह प्रैग्नेंट है। उसकी उसके मोहल्ले में रहने वाले देवेन्द्र अहिरवार से मिलना-जुलना था, तब देवेन्द्र ने उसे दिनांक 12.02.2022 को उसकी दीदी के जन्मदिन में लेकर गया था और जन्मदिन मनाने के बाद देवेन्द्र ने उसकी दीदी के घर के एक कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये थे, जिससे वह गर्भवती हो गई एवं देवेन्द्र ने उसे उक्त बात किसी को बताने से मना किया था और जब उसने गर्भवती होने की बात देवेन्द्र को बताई, तो अभियुक्त देवेन्द्र ने उससे बात करने से मना कर दिया।

उक्त के आधार पर थाना लार्डगंज के द्वारा अपराध कमांक 509/2022 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक इंजनसिंह मर्सकोले द्वारा की गई। विवचेना के दौरान अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।

श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी देवेन्द्र अहिरवार को थाना लार्डगंज के अपराध क्रं. 509/2022 न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 167/2022 अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास 2000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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