काग्रेस नेता राजू मिश्रा एवं कुक्कू पंजाबी दोहरे हत्याकाण्ड में आरोपीगण को दोहरा आजीवन कारावास

काग्रेस नेता राजू मिश्रा एवं कुक्कू पंजाबी दोहरे हत्याकाण्ड में आरोपीगण को दोहरा आजीवन कारावास

जघन्य सनसनी मामले में काग्रेस नेता राजू मिश्रा एवं कुक्कू पंजाबी दोहरे हत्याकाण्ड के मामले में आरोपीगण को दोहरा आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया

न्यायालय अभिषेक सक्सेना अपर सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर के द्वारा थाना कोतवाली के अप0 क्रं. 08/2017 व सत्र प्रकरण क्रमांक 299/2017 के प्रकरण में आरोपीगण हिमांशु बाथम, रोहित राठौर, अनुराग सिंह व सैयद सद्दाम को अंतर्गत धारा 302 सहपठित धारा 120बी(दो शीर्ष) भादवि मे दोहरा आजीवन कारावास एवं 200-200 रू अर्थदण्ड एवं आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(ए) में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 200-200 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि विजय यादव, निवासी- यादव कॉलोनी जबलपुर तथा मृतकगण कुक्कू पंजाबी और राजेन्द्र मिश्रा के मध्य रेलवे रैक के ठेके को लेकर वर्ष 2016 के पूर्व से रंजिश थी। इसके अतिरिक्त कुक्कू पंजाबी और विजय यादव के मध्य वर्चस्व बनाये रखने को लेकर भी विवाद था तथा दोनों ही एक-दूसरे को मारने के प्रयास में थे। दिनांक 26.12.2016 को विजय यादव ने आदेश सोनी, बिन्नू विश्वकर्मा, सौरभ और अभियुक्त सैयद सद्दाम के साथ मिलकर कुक्कू पंजाबी की हत्या करने के आशय से उसका पीछा किया। उक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त मोटर साइकल से मृत अभियुक्त भोला उर्फ आनंद तथा अभियुक्तगण अनुराग, रोहित राठौर और हिमांशु बाथम के द्वारा भी कुक्कू पंजाबी का पीछा किया गया, पंरतु कुक्कू पंजाबी के छिप जाने के कारण वे लोग कुक्कू पंजाबी की हत्या नहीं कर सके।

दिनांक 04.01.2017 को रात्रि के 0830 बजे रसल चौक पर अभियुक्तगण विजय यादव, सैयद सद्दाम, मोनू सबलोक, सौरभ मिले। विजय यादव के द्वारा यह कहा गया कि आज कुक्कू पंजाबी और राजू मिश्रा की हत्या करना है। विजय यादव के द्वारा सह-अभियुक्त सद्दाम को यह भी बताया गया कि आदेश सोनी, भोला, अनुराग सिंह, रोहित राठौर, हिमांशु बाथम और बिन्नू विश्वकर्मा 03 मोटर साइकल से पृथक से कुक्कू पंजाबी का पीछा कर रहे हैं। कार से अभियुक्तगण सैयद सद्दाम, विजय यादव, मोनू सबलोक भी कुक्कू पंजाबी की तलाश में निकले। उसी समय विजय यादव के मोबाइल पर फोन आया तथा विजय यादव को यह जानकारी हुई कि परिजात बिल्डिंग के सामने कुक्कू पंजाबी और राजू मिश्रा खड़े हुये है। फिर अभियुक्तगण विजय यादव, सैयद सद्दाम, सौरभ और मोनू सबलोक बलीनो कार से तथा आदेश सोनी, अनुराग सिंह, हिमांशु बाथम, रोहित राठौर, बिन्नू विश्वकर्मा और भोला उर्फ आनंद तीन मोटर साइकलों से परिजात बिल्डिंग के सामने देशी शराब दुकान के सामने पहुंचे।

वहाँ पहुंचने पर उन्हें कुम्भारे हैल्थ कल्ब के सामने कुक्कू पंजाबी और राजू मिश्रा खड़े होकर बातचीत करते हुये दिखाई दिये। अभियुक्त सैयद सद्दाम ने कार से अन्य लोगों को उतारा और कार को लेकर अभियुक्त विजय यादव के घर चला गया। इसके बाद अभियुक्तगण हिमांशु बाथम, रोहित राठौर, अनुराग सिंह, बिन्नू विश्वकर्मा, आदेश सोनी, विजय यादव, मोनू उर्फ प्रशांत सबलोक और सौरभ ने पिस्टल से कुक्कू पंजाबी और राजू मिश्रा पर ताबडतोड फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी तथा घटना स्थल से भाग गये। जिस पर से थाना कोतवाली के अप0 क्रं. 08/2017 अंतर्गत धारा 302, 147, 148, 149 भादवि एवं 25, 27 आयुध अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसमें तत्कालीन निरीक्षक प्रफुल्ल श्रीवास्तव के द्वारा उत्कृष्ट विवेचना कर अभियोग पत्र तैयार किया गया व विवेचना में सहयोग निरीक्षक अरविंद चौबे व उप निरीक्षक ईश्‍वरी प्रसाद पटले के द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला के मार्गदर्शन तथा उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन एवं विशेष लोक अभियोजक श्री अभिषेक दीक्षित व श्री कृष्‍णगोपाल तिवारी के द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन एवं विशेष लोक अभियोजक अभिषेक दीक्षित व कृष्‍णगोपाल तिवारी  के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय अभिषेक सक्सेना अपर सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर के द्वारा थाना कोतवाली के अप0 क्रं. 08/2017 व सत्र प्रकरण क्रमांक 299/2017 के प्रकरण में आरोपी हिमांशु बाथम को धारा 302 सहपठित धारा 120बी(दो शीर्ष) भादवि मे दोहरा आजीवन कारावास एवं 200 रू अर्थदण्ड एवं आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(ए) में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 200 रू अर्थदण्ड, आरोपी रोहित राठौर को धारा 302 सहपठित धारा 120बी(दो शीर्ष) भादवि मे दोहरा आजीवन कारावास एवं 200 रू अर्थदण्ड एवं आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(ए) में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 200 रू अर्थदण्ड, आरोपी अनुराग सिंह को धारा 302 सहपठित धारा 120बी(दो शीर्ष) भादवि मे दोहरा आजीवन कारावास एवं 200 रू अर्थदण्ड एवं आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(ए) में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 200 रू अर्थदण्ड व आरोपी सैयद सद्दाम को धारा 302 सहपठित धारा 120बी(दो शीर्ष) भादवि मे दोहरा आजीवन कारावास एवं 200 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया। संतीष उर्फ विनय यादव, पीयुष पाण्डे एवं मोनु उर्फ प्रशांत सबलोक को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्‍त किया गया एवं भोला उर्फ आनंद पाण्डे मृत है।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

Also Read:

इस खुलासे से मचा हड़कंपनेताओं और अधिकारियों के घर भेजी जाती थीं सुधारगृह की लड़कियां https://goo.gl/KWQiA4

तुरंत जानेआपके आधार कार्ड का कहां-कहां हुआ इस्तेमाल https://goo.gl/ob6ARJ

मेरा बलात्कार या हत्या हो सकती है: दीपिका सिंह राजावतअसीफा की वकील

https://goo.gl/HUNDvt

हनिप्रीत की सेंट्रल जेल में रईसीहर रोज बदलती है डिजायनर कपड़े

https://goo.gl/3veAeH

माँ ही मजूबर करती थी पोर्न देखनेअजीबोगरीब आपबीती सुनाई नाबालिग लड़की ने

https://goo.gl/a5PGZ1

सिंधियों को बताया पाकिस्तानीछग सरकार मौनकभी मोदी ने भी थी तारीफ सिंधियो की

https://goo.gl/kRuvqg

 

Please Subscribe Us At:

Youtube: https://youtube.com/c/NewsVisionIndia

FaceBook: https://www.facebook.com/newsvisionindia/

WhatsApp: +91 9589333311

Twitter: https://twitter.com/newsvision111

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/News-Vision-India

LinkedIn Page: www.linkedin.com/in/News-Vision-India

Instagram: https://www.instagram.com/newsvision111/

Pinterest: https://in.pinterest.com/newsvision/

Reddit: https://www.reddit.com/user/newsvision/

Quora: https://www.quora.com/profile/News-Vision-2

Telegram Group : https://t.me/newsvisionindia

Whatsapp News Vision : https://chat.whatsapp.com/7pEOUopjODb5FuVgpWLF2f

Whatsapp National Press Union : https://chat.whatsapp.com/LRpF4LGk7En1mn80GnKWQQ

Google Business Link : https://news-vision-india.business.site

 

For Donation Bank Details

https://www.newsvisionindia.tv/p/donation.html

 

#LatestNews, #NewsVisionIndia, #NewsInHindiSamachar, #newschannellive, #newschannelinindia, #न्यूज़, #ताज़ासमाचार, #ब्रेकिंगन्यूज़, #न्यूज़वीडियो, #ताजान्यूज़, #न्यूज़लाइव, #हिंदीन्यूज़लाइव, #आजतकन्यूज़समाचार, #hindinewschannel, #NewsHindi,

Previous Post Next Post