8 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 7500 रूपये अर्थदण्ड
न्यायालय श्रीमान विवेक कुमार अपर सत्र न्यायाधीश , पाटन जिला जबलपुर के द्वारा विशेष प्रकरण क्र. 1/2022 थाना पाटन के अपराध क्रमांक 50/2022 में- अभियुक्त कुंजन काछी पिता स्व. मुन्नालाल काछी उम्र- 25 वर्ष निवासी जरोंद, थाना पाटन जिला जबलपुर को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 342 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 3घ सहपठित 4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अपर सत्र न्यायाधीश पाटन श्रीमान विवेक कुमार द्वारा टिप्पणी करते हुये कहा कि ‘’इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा कुत्सित आचरण आरोपी की मानसिक विकृति को निरूपित करता है। ऐसे आरोपी का इस मानसिक प्रवृत्ति के साथ खुले समाज में रहना छोटे बच्चों के लिए एक भयग्रस्त वातावरण निर्मित करता है और अदालतों का यह पुनीत दायित्व है कि समाज को खासकर ऐसे वर्ग को जो पहले से ही कमजोर हों, उनका संरक्षण हर कीमत पर किया जाना चाहिए।‘’
अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री की मां ने थाना पाटन में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 22.01.2022 की सुबह 11 बजे वह अपने पति व छोटी लडकी को लेकर रोसरा रिश्तेदारी में गई थी तथा बड़ी लडकी अभियोक्त्री, उम्र-8 वर्ष को अपनी सास के पास छोड़ गई थी। वह शाम 05:30 बजे आयी तो अभियोक्त्री ने उसे बताया कि वह अपने घर के बाहर बगल वाली उसकी दोस्त के यहां खेल रही थी तभी 12 से 01:00 बजे के बीच अभियुक्त, अभियोक्त्री का मुंह दबोचकर अपने कमरे में ले गया और उसकी कपडे उतार कर मुंह से गलत काम कर रहा था तभी उसकी सास, अभियोक्त्री को ढूंढते हुए गई और अभियुक्त को डांटी और अभियोक्त्री को वह इसे लेकर घर आ गई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना पाटन अपराध क्र.- 50/22 अंतर्गत धारा 363, 342, 376(3) भा०द०वि० 7, 8 पॉक्सो एक्ट का पंजीबद्ध किया। प्रकरण की विवेचना पाटन उप निरी. अर्चना सल्लाम द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) विजय कुमार उइके एवं जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।
संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान विवेक कुमार अपर सत्र न्यायाधीश, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा अभियुक्त कुंजन काछी पिता स्व. मुन्नालाल काछी उम्र- 25 वर्ष निवासी जरोंद, थाना पाटन जिला जबलपुर को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड , धारा 342 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 3घ सहपठित 4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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